लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने प्रतापगढ जिले के पट्टी विधानसभा क्षेत्र से चुने गये समाजवादी पार्टी के विधायक राम सिंह के निर्वाचन को अवैध करार दिया है. यह निर्णय आज न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल की एकल पीठ ने सपा विधायक से चुनाव हारे भाजपा उम्मीदवार मोती सिंह की याचिका पर दिया है. मोती सिंह महज 156 वोटों से चुनाव हारे थे. याची ने वर्ष 2012 में हुए चुनाव के परिणाम को इस आधार पर चुनौती दी थी कि निर्वाचन अधिकारी ने 955 पोस्टल मतों की गिनती ही नहीं करवाई थी और उनकी गिनती होने पर परिणाम बदल सकता था.
अदालत ने कहा, चूंकि सपा विधायक राम सिंह का निर्वाचन अवैध करार दिया गया है, अत: वे इस चुनाव के आधार पर मिलने वाली सुविधाएं एवं पेंशन आदि की सुविधा के हकदार नहीं हैं. अदालत ने राज्य सरकार से निर्वाचन एवं मतगणना प्रक्रिया एवं नियमावली का अनुपालन नहीं करने वाले निर्वाचन अधिकारी शारदा प्रसाद के खिलाफ सख्त कार्यवाही तथा भविष्य में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं देने के निर्देश दिये हैं.