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यूपी के मेरठ में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू

मेरठ : उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के 30 थानों क्षेत्रों में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गयी है जो 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक लागू रहेगी. जिलाधिकारी बी. चन्द्रकला ने आज बताया कि महाराजा अग्रसेन जयन्ती, गांधी जयन्ती, […]

मेरठ : उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के 30 थानों क्षेत्रों में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गयी है जो 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक लागू रहेगी. जिलाधिकारी बी. चन्द्रकला ने आज बताया कि महाराजा अग्रसेन जयन्ती, गांधी जयन्ती, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली आदि पर्व 31 अक्टूबर 2016 तक मनाये जायेंगे. मेरठ की संवेदनशीलता एवं विभिन्न आयोग तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रतियोगी एवं वार्षिक परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत यह कदम उठाया गया है.

जिलाधिकारी बी. चन्द्रकला ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शांति बनाये रखने हेतु कड़े निर्देश दिये गये है. इसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था व लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है.

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