सीतापुर : उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ जूता उछालने वाले युवक की जमानत याचिका एक स्थानीय अदालत ने आज खारिज कर दी. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रणवीर सिंह की अदालत ने गत 26 सितम्बर को सीतापुर में रोडशो के दौरान राहुल की तरफ जूता उछालने वाले युवक हरिओम मिश्रा की जमानत याचिका नामंजूर कर दी. मालूम हो कि मिश्रा ने राहुल की तरफ जूता उछाला था। हालांकि वह उन्हें लगा नहीं था. घटना के फौरन बाद पुलिस ने मिश्रा को हिरासत में ले लिया था.
बाद में राहुल ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह ऐसी चीजों से नहीं डरते. उन्होंने कहा था कि भाजपा और संघ का गुस्सा ही उनकी कमजोरी है. मैं बस में सफर कर रहा हूं और मुझ पर एक जूता फेंका गया. मैं भाजपा और संघ से कहना चाहता हूं कि आप जितने चाहे जूते फेंक लें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा.