नकली नोट रखने वाले लोगों को कोर्ट ने सुनायी यह सजा ?

मुजफ्फरनगर : जाली भारतीय नोटों को रखने के मामले में गिरफ्तार किये गये दो व्यक्तियों को यहां की एक जिला अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनायी है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने शालीन और सदा हसन को कैद की सजा सुनायी और उन पर एक एक लाख रुपए का […]
मुजफ्फरनगर : जाली भारतीय नोटों को रखने के मामले में गिरफ्तार किये गये दो व्यक्तियों को यहां की एक जिला अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनायी है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने शालीन और सदा हसन को कैद की सजा सुनायी और उन पर एक एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. सरकारी वकील जावेद अली ने बताया कि उन्हें भादसं की धारा 489 :सी: :फर्जी या जाली मुद्रा या बैंक नोट रखना: के तहत दोषी पाया गया.
उन्होंने कहा कि दोनों को शामली जिले में कैराना गांव के एक घर से 29 नवंबर, 2005 को तीन लाख रुपए मूल्य के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान उन्होंने जाली नोटों की आपूर्ति की बात कबूली थी. तीसरा आरोपी अनवर सुनवाई के लिए पेश नहीं हो सका क्योंकि वह बिहार की एक जेल में है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










