केजरीवाल और विश्वास के खिलाफ भड़काऊ भाषण की याचिका पर फैसला सुरक्षित

लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कुमार विश्वास द्वारा निचली अदालत में अपने खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले में जारी समन आदेश को चुनौती देने के लिये दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 22, 2016 2:04 PM

लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कुमार विश्वास द्वारा निचली अदालत में अपने खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले में जारी समन आदेश को चुनौती देने के लिये दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल की अदालत ने केजरीवाल और विश्वास द्वारा गत 19 अक्तूबर को दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया.

याचियों के वकील ओंकार पाण्डेय ने बताया कि 20 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान एक सहायक निर्वाचन अधिकारी ने केजरीवाल और विश्वास के खिलाफ अमेठी के गौरीगंज में भडकाऊ भाषण इत्यादि देने के आरोप में एक मुकदमा दर्ज कराया था.
इस मामले में सुलतानपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पिछली सात अक्तूबर को केजरीवाल और विश्वास को समन जारी किया था. पाण्डेय ने बताया कि इसी समन को चुनौती देने के लिये उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ में याचिका दाखिल की गयी है.

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