लखनऊ. विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक दो दिन पहले सपा को इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश से बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को हाइकोर्ट ने अपने एक फैसले में सपा को चुनावी घोषणा-पत्र में मतदाताओं को गुमराह करने वाले दावे पाये. इसे लेकर हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. हाइकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को सपा के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
Allahabad HC asks EC to decide over issue of SP's election manifesto, the petitioner had stated that manifesto is misleading.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 9, 2017
क्या है मामला
समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में अपनी उपलब्धियां गिरायी हैं. इसमें राज्य में बड़े पैमाने पर विकास कार्य करने का दावा किया गया है. इन दावों में यमुना एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे और लखनऊ मैट्रो का भी जिक्र है. इसे लेकर इलाहाबाद हाइकोर्ट में एक जनिहत याचिका दायर की गयी, जिसमें कहा गया कि ये तीनों परियोजनाएं अभी अधूरी हैं. इनका काम पूरा नहीं हुआ है. सपा ने अपने घोषणा-पत्र में इन परियोजनाओं को लेकर जनता को गुमराह किया है. याचिका में इसे सरकार का गलत आचरण बताते हुए कोर्ट से कार्रवाई करने की मांग की गयी. हाइकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को सपा के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.