यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप- यौन शोषण के मामले में SC ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के मंत्री गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप और यौन शोषण के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आठ सप्ताह के अंदर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करे. उनके खिलाफएक महिला नेयाचिका दायर की थी. गौरतलब है कि पिछले […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के मंत्री गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप और यौन शोषण के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आठ सप्ताह के अंदर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करे. उनके खिलाफएक महिला नेयाचिका दायर की थी.
SC bench orders registration of FIR against UP minister Gayatri Prajapati for gang rape and sexual harassment case.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 17, 2017
The Apex court sought a status report from Uttar Pradesh police within a period of eight weeks.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 17, 2017
गौरतलब है कि पिछले साल चित्रकूट की एक महिला ने गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगाया था. महिला का आरोप था कि गायत्री प्रजापति ने उसे नशीली चीज खिलाकर उसके साथ रेप किया और उसकी अश्लील तसवीर भी खिंची गयी. जिसे दिखाकर वह हमेशा उसके साथ बलात्कार करते थे. महिला का आरोप है कि हद तो तब हो गयी, जब मंत्री ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी.
गायत्री प्रजापति अखिलेश सरकार में पूर्व में खनन मंत्री रहे हैं और अभी अमेठी से सपा के प्रत्याशी हैं. उन्हें मुलायम सिंह यादव व शिवपाल यादव का करीबी माना जाता है. जब अखिलेश ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था, तब मुलायम के दबाव में अखिलेश ने उन्हें वापसे मंत्रिमंडल में शामिल किया था.