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बाबरी विध्वंस मामला : विशेष अदालत ने फिर शुरू की सुनवाई, छठे आरोपित सतीश प्रधान को भी मिली जमानत

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लखनऊ : सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी विध्वंस मामले में छठे आरोपी सतीश प्रधान को बुधवार को जमानत दे दी. विशेष सीबीआई न्यायाधीश एसके यादव ने बीस बीस हजार रुपये की दो जमानत और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर जमानत दी. विशेष सरकारी वकील ललित कुमार सिंह ने बताया कि प्रधान अदालत […]

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लखनऊ : सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी विध्वंस मामले में छठे आरोपी सतीश प्रधान को बुधवार को जमानत दे दी. विशेष सीबीआई न्यायाधीश एसके यादव ने बीस बीस हजार रुपये की दो जमानत और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर जमानत दी.

विशेष सरकारी वकील ललित कुमार सिंह ने बताया कि प्रधान अदालत के सामने पेश हुए और आत्मसमर्पण के लिए आवेदन किया, जिसकी अनुमति मिल गयी और उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद प्रधान ने जमानत अर्जी दी, जिसे मंजूर किया गया.

विशेष अदालत ने बाबरी से जुड़े मामलों में अपनी सुनवाई बुधवार को फिर से शुरू की. एक मामला भाजपा नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को लेकर भी है.

उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने निर्देश दिया था कि आडवाणी, जोशी, उमा भारती और अन्य पर षडयंत्र के आरोपों को लेकर मुकदमा चलेगा और रायबरेली से मामले को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसी से जुड़ा एक अन्य मामला चल रहा है.

विशेष अदालत ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की रोजाना सुनवाई 20 मई से शुरू की और पांच विहिप नेताओं को जमानत दे दी. पूर्व सांसद राम विलास वेदांती (59) के अलावा शनिवार को सीबीआई कोर्ट से विहिप नेताओं चंपत राय (71), बैकुंठ लाल शर्मा (88), महंत नृत्य गोपाल दास (79) और धरमदास महाराज (68) को भी जमानत मिली. छठे आरोपित प्रधान उस दिन अदालत में नहीं पेश हो सके थे. विहिप के आरोपितों में से गिरिराज किशोर और अशोक सिंघल का निधन हो चुका है.

शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल को विशेष अदालत से कहा कि वह महीने भर में मामले की सुनवाई शुरू करे और दो साल में फैसला सुनाये.

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