Abbas Ansari News: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को शस्त्र लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari News) को बड़ी राहत दी है. उसे कोर्ट से शस्त्र लाइसेंस मामले में जमानत मिल गई है.
लखनऊ: बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari News) को सुप्रीम कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस मामले में जमानत दे दी है. अब्बास के पास कई तरह की विदेशी बंदूकें थीं. इन्हें शूटिंग प्रतियोगिता के बहाने खरीदने का आरोप लगा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 में जमानत खारिज कर दी थी. इसके बाद अंसारी परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. यूपी पुलिस ने शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूक खरीदने के आरोप में अब्बास अंसाीर के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर चार सप्ताह के अंदर यूपी सरकार से जवाब मांगा था.
आयात परमिट के उल्लंघन का आरोप
अब्बास अंसारी पर भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन से जारी आयात परमिट का उल्लंघन करने का आरोप है. अब्बास ने एक पिस्टल, एक राइफल और एक छह बैरल का आयात किया था. इसके अलावा दो बैरल प्रतिबंधित बोर, बिना परमिट के तीन अतिरक्त बैरल वाली एक पिस्टल भी मंगाई थी. इस मामले में 12 अक्तूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. बताया जा रहा है कि अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया है कि वर्ष 2015 में शस्त्र लाइसेंस के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था. जबकि जिस घटना का जिक्र किया गया है, उस समय अब्बास पैदा ही नहीं हुए थे. जबकि दूसरी एफआईआर के समय अब्बास अंसारी की उम्र छह साल बताई जा रही है.
मऊ से विधायक हैं अब्बास अंसारी
अब्बास अंसारी मऊ सदर विधान सभा सीट से विधायक है. वो विधान सभा चुनाव के समय एक विवादित टिप्पणी करने के मामले में जेल में हैं. अब्बास ने सुभासपा के टिकट पर विधान सभा चुनाव लड़ा था. अब सुभासपा ने एएनडीए का दामन थाम लिया है. लेकिन अब्बास अंसारी किस पाले में रहेंगे, अभी ये खुलासा नहीं हुआ है.