Agriculture News: फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर किसानों को मिलेगी सब्सिडी, 2 जुलाई से शुरू होगा आवेदन

Agriculture News: किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के लिए अनुदान मिलेगा. इसके लिए किसान 16 जुलाई की रात 12 बजे तक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

By Amit Yadav | July 1, 2024 5:53 PM

लखनऊ: फसल अवशेष प्रबंधन (Agriculture News) वाले कृषि यंत्रों पर अन्नदाता किसानों को अनुदान मिल सकेगा. प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सीआरएम) योजना के तहत ये सुविधा मिलेगी. किसान 2 जुलाई से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. यह आवेदन वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर 16 जुलाई तक कर सकते हैं.

इन यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

कृषि यंत्रों-सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउंटेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के आवेदन के लिए 2 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 16 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक बुकिंग कर सकते हैं.

कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए ये है बुकिंग प्रक्रिया

विभागीय दर्शन पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर ‘यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें’ लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के लिए बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा. आवेदक एक ही मोबाइल नंबर से ही आवेदन कर सकेगा. इसके लिए अपना अथवा ब्लड रिलेशन सदस्यों के मोबाइल से ही आवेदन मान्य होगा. जिसकी सत्यापन के समय पुष्टि भी की जाएगी.

पति या पत्नी कोई एक ले सकेगा सुविधा

कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजना के तहत निर्धारित यंत्रों में से एक या एक से अधिक प्रकार के यंत्र ले सकते हैं. फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 फीसदी व कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा. योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ग्रामीण उद्यमी, एफपीओ लाभार्थी होंगे.

ई-लॉटरी की मिलेगी सूचना

ई-लॉटरी के लिए स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक विभिन्न माध्यमों से सूचना देंगे. निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा. ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची भी तैयार होगी. लक्ष्य की पूर्ति न होने पर ई-लॉटरी से प्रतीक्षा सूची से लाभार्थी का चयन किया जाएगा.

आवेदन के समय ही ऑनलाइन जमा करनी होगी जमानत धनराशि

पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर ‘यंत्र पर अनुदान के लिए धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी. लक्ष्य अवशेष न रहने पर और ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों की जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी. 10001 रुपये से लेकर एक लाख रुपये के कृषि यंत्रों के अनुदान के लिए जमानत धनराशि 2500 रुपये व एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए जमानत धनराशि 5 हजार रुपये होगी. लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद यंत्रों की फोटो, सीरियल नंबर एवं संबंधित अभिलेख 30 दिन में अपलोड करना होगा. कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा.

स्वयं के खाते से किया भुगतान ही मान्य होगा

विभाग में सूचीचद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी. इन कंपनियों के upyantratracking.in पोर्टल पर अपलोड यंत्र का क्रय करने पर ही अनुदान अनुमन्य होगा. निर्धारित समय में यंत्र न खरीदने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा. कृषि यंत्रों के खरीदने के लिए फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान का भुगतान होगा.

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