लखनऊ अलाया अपार्टमेंट हादसा: बिल्डर फहद याजदानी भगोड़ा घोषित, कुर्की की नोटिस चस्पा
लखनऊ अलाया अपार्टमेंट हादसा : इंस्पेक्टर हजरतगंज अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपित के घर के बाहर डुगडुगी पिटवाई गई. फाहद अगर एक महीने के भीतर आत्मसमर्पित नहीं करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी. लखनऊ के वजीर हसन रोड स्थित अलाया अपार्टमेंट 24 जनवरी 2023 को भरभराकर ढह गया था.
यूपीः लखनऊ अलाया अपार्टमेंट गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई. बिल्डर फाहद याजदानी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दबिश दी, लेकिन अब तक वह तक नहीं मिला है. कोर्ट के आदेश पर रविवार को हजरतगंज पुलिस ने हजरतगंज पुलिस ने डालीबाग स्थित अलाया होम्स के बाहर कुर्की की नोटिस चस्पा की. कोर्ट ने फाहद को भगोड़ा घोषित कर दिया है.
क्या बताया इंस्पेक्टर ने
इंस्पेक्टर हजरतगंज अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपित के घर के बाहर डुगडुगी पिटवाई गई. फाहद अगर एक महीने के भीतर आत्मसमर्पित नहीं करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी.
24 जनवरी को गिरा था अलाया अपार्टमेंट
बता दें 24 जनवरी को अलाया अपार्टमेंट गिरा था. इस हादसे में सपा नेता अब्बास हैदर की पत्नी और मां के अलावा एक अन्य महिला की मौत हो गई थी. पुलिस ने मामले में पूर्व मंत्री व सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश व भतीजे तारिक के अलावा बिल्डर फहद यजदानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
नवाजिश और तारिक गिरफ्तार
पुलिस ने नवाजिश और तारिक को गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन वह फरार हो गया था. पुलिस ने विवेचना में शाहिद को आरोपी बनाया गया था. इससे पहले कि पुलिस शाहिद मंजूर के खिलाफ कार्रवाई करती. आरोपित ने हाईकोर्ट में अर्जी दे दी. न्यायालय ने शाहिद मंजूर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
बता दें कि हादसे की जांच के लिए लखनऊ की मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट में अहम खुलासे किए गए हैं. सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान कमेटी के सामने अलाया अपार्टमेंट से जुड़े कई सच उजागर हुए. उसे अपार्टमेंट के निर्माण की वास्तुविद संबंधी ड्राइंग और स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं मुहैया कराई जा सकी, जिससे इमारत की क्षमता का पता चल सके. अलाया अपार्टमेंट बनाने के दौरान हर कदम पर नियम कानूनों को ताक पर रखा गया.