20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

UP के इन जिलों में अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लास संचालित करने का निर्देश

UP News: दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. आदेश में यह भी कहा गया है कि जारी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी. आइए जानते है कि शासन-प्रशासन को इस तरह का निर्णय क्यों लेना पड़ा है.

UP News. उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ समेत कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश जारी किए गए हैं. ऐसा निर्णय इस लिए लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है. वहीं नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ जैसे शहरों में AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में आ गया है. इसे देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी आठ जिलों के स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं. वहीं इन सभी स्कूलों में ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया गया है.

ऑनलाइन क्लास संचालित करने का निर्देश

उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में भौतिक कक्षाएं स्थगित की गई हैं, उनमें मेरठ मंडल के सभी छह जिले मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ के अलावा मुजफ्फरनगर और शामली भी शामिल हैं. मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि, ‘वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण प्रशासन द्वारा इन जिलों के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने का निर्देश दिया गया है. बताया जा रहा है कि गाजियाबाद और नोएडा की हवा जहरीली हो गई है. इस स्थिति में ग्रेप-4 का सख्ती से पालन करने के लिए टीम का गठन किया गया है, ताकि लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सके.

Also Read: UP By-Election 2024: अलीगढ़ के खैर सीट पर त्रिकोणीय होगा मुकाबला, जातीय समीकरण से दिलचस्प हुआ उपचुनाव!

डीएम ने जारी किया निर्देश

इधर, इन सभी जिले के डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि धूल प्रदूषण को रोकने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाना चाहिए. वहीं जिले में कचरा जलाने की घटनाओं पर तत्काल कर्रवाई होनी चाहिए, इसके साथ ही NCR में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ जुर्माना के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें