पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी होंगे रिहा, राज्यपाल ने दिए समय पूर्व रिहाई के निर्देश
पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है. दरअसल कोर्ट ने जेल में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अमरमणि और उनकी पत्नी ने राज्यपाल के पास दया याचिका दाखिल की थी.
लखनऊ: मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु मणि त्रिपाठी की रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है. दोनों की समय से पूर्व रिहाई संविधान की धारा 161 के तहत होगी. राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया है. जेल में दोनों के अच्छे आचरण की वजह से उनकी समय से पूर्व रिहाई हो रही है.
गौरतलब है कि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोनों को उम्रकैद की सजा सुनायी गई थी. अमरमणि और मधु मणि फ़िलहाल गोरखपुर जेल में बंद हैं और दोनों ने 20 साल की सजा काट ली है. आदेश में कहा गया है कि अगर दोनों के ऊपर कोई अन्य वाद लंबित न हो तो डीएम के पास दो बॉन्ड भरने के बाद कारागार से मुक्त कर दिया जाएं.