लखनऊ. वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. यह आदेश ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग(ASI) को कथित शिवलिंग की उम्र का पता करने करने के लिए दिशा- निर्देश दिये हैं. जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-I की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से कहा कि साइंटिफिक सर्वे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए किया जाए. हिन्दू पक्ष की तरफ से लक्ष्मी देवी और अन्य 3 ने सिविल रिवीजन याचिका दायर की थी. वाराणसी जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की हिन्दू पक्ष की मांग खारिज कर दी थी इसके बाद लक्ष्मी देवी आदि ने हाइकोर्ट का रुख किया था.