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उमेश पाल हत्याकांड : माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल के लिए रवाना,अशरफ को बरेली भेजा, जानिये सजा के बाद क्या हुआ

अतीक अहमद को उमेश पाल के अपहरण के मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी जाने के बाद वापस साबरमती सेंट्रल जेल के लिए शाम को रवाना कर दिया गया. इसी मामले में दोषमुक्त उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को बरेली जेल वापस भेज दिया गया.

लखनऊ. अतीक अहमद को एमपी- एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए साबरमती जेल से सड़क मार्ग से लाया गया था. सुनवाई से पहले उसको प्रयागराज के नैनी केंद्रीय कारागार में रखा गया था. नैनी जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शशिकांत ने कहा, “माननीय अदालत के आदेश के अनुसार अतीक अहमद साबरमती सेंट्रल जेल के लिए रवाना कर दिये गए हैं.” शशिकांत ने बताया कि इसके पहले ही खालिद अजीम उर्फ अशरफ को अदालत से ही बरेली जेल के लिए रवाना किया गया.यहां की एक विशेष अदालत में अपहरण के मामले में पेश करने के लिए बरेली से लाये गये पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच वापस बरेली जेल के लिए मंगलवार की शाम को रवाना कर दिया गया.

11 अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल किया गया था आरोप पत्र

प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी, जबकि अदालत ने अहमद के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले में कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. सुनवाई के दौरान उनमें से एक की मौत हो गयी थी.उल्लेखनीय है कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच सोमवार शाम नैनी केंद्रीय जेल लाया गया था.

जून 2019 में गुजरात के साबरमती जेल में बंद है माफिया 

फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में तब गुजरात के साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया गया था. प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने सोमवार को बताया था कि 17 साल पुराने अपहरण (उमेश पाल) के एक मामले में आरोपियों को अदालत में पेश किया जाना है. शर्मा के मुताबिक अदालत के आदेश के तहत माफिया अतीक अहमद को (गुजरात के साबरमती जेल से) प्रयागराज लाया गया है.

राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल मामले हुई थी पेशी 

फूलपुर का पूर्व सांसद अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है. उसे पहली बार किसी मामले में सजा सुनायी गयी है. उल्लेखनीय है कि गत 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.इस घटना के अगले दिन उमेश पाल की पत्नी की तहरीर पर अतीक अहमद, भाई अशरफ,पत्नी शाइस्ता परवीन और कई अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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