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UP Chunav 2022 से पहले आजम खान को मिलेगी हाईकोर्ट से राहत! जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

UP Chunav 2022: इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील ने कहा कि उन्हें जानबूझकर राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 5, 2021 7:58 AM

यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई हुई. आजम खान करीब दो साल से जेल में बंद हैं.

जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील ने कहा कि उन्हें जानबूझकर राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है. इस मामले में सह अभियुक्त अब भी जेल से बाहर है. वहीं सुनवाई कै दौरान यूपी सरकार के वकील ने जमानत का विरोध किया.

यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि आजम खान ने वक्फ की संपत्ति को कब्जा किया और उसकी जमीन पर निजी यूनिवर्सिटी बना दिया. सरकार की ओर से आगे कहा कि डीएम ने इस मामले में जांच की है, इसके बाद ही मुकदमा कायम किया गया.

बता दें कि आजम खान पर वक्फ संपत्ति हड़पने सहित कई मामलों में मुकदमा दर्ज है और वर्तमान में वे सीतापुर जेल में बंद है. सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे आजम खान करीब दो साल से जेल में बंद हैं. आजम खान वर्तमान में रामपुर से सपा के सांसद भी हैं.

वहीं हाईकोर्ट द्वारा आजम खान की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. हालांकि आजम खान को अगर इस मामले में राहत भी मिल गई, तो उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा.

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