Budaun Gangrape Case : उत्तर प्रदेश पुलिस ने बदायूं जिले में करीब 50 वर्षीया आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता के साथ कथित गैंगरेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपित महंत बाबा सत्यनारायण को गुरुवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. मालूम हो कि मुख्य आरोपित के सिर पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा गया था.
Uttar Pradesh Police have arrested the main accused in Budaun gangrape and murder case. He had a bounty of Rs 50,000 on his head.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 8, 2021
बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुए कथित गैंगरेप के मुख्य आरोपित मंहत बाबा सत्यनारायण को उघैती पुलिस ने उसके एक अनुयायी के घर से गिरफ्तार किया है. महंत समेत तीन आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए बदायूं एसएसपी संकल्प शर्मा ने चार टीमों का गठन किया था. मामले के दो अन्य आरोपितों चेला वेदराम और चालक जसपाल को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.
महंत सत्यनारायण को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है. एसएसपी संकल्प शर्मा के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की शिकायत पर बदायूं पुलिस ने आरोपित महंत बाबा सत्यनारायण, चेला वेदराम और चालक जसपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
बदायूं में कथित गैंगरेप हत्या मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ”जनपद बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय है. अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जायेगी.”
जनपद बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय है।
अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।@adgzonebareilly को घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा UP-STF को विवेचना में सहयोग करने हेतु निर्देशित किया है।
इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 6, 2021
साथ ही उन्होंने बरेली जोन के एडीजी को घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा यूपी-एसटीएफ को विवेचना में सहयोग करने के लिए निर्देशित किया था. उन्होंने कहा था कि घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा.
एसएसपी संकल्प शर्मा ने बताया था कि मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला से बलात्कार की पुष्टि हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण अत्यधिक रक्तस्राव और सदमा बताया गया है. मामले में आईपीसी की धारा 302 और 376-डी के तहत मामला दर्ज किया गया है.