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Budaun Gangrape Case : आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता से गैंगरेप मामले में 50 हजार रुपये का इनामी मुख्य आरोपित महंत गिरफ्तार

Badaun Gangrape Case, UP police, arrested, main accused, Mahant, Baba Satyanarayan, reward of 50 thousand rupees, gang rape case, Anganwadi woman activist : उत्तर प्रदेश पुलिस ने बदायूं जिले में करीब 50 वर्षीया आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता के साथ कथित गैंगरेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपित महंत बाबा सत्यनारायण को गुरुवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. मालूम हो कि मुख्य आरोपित के सिर पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा गया था.

Budaun Gangrape Case : उत्तर प्रदेश पुलिस ने बदायूं जिले में करीब 50 वर्षीया आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता के साथ कथित गैंगरेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपित महंत बाबा सत्यनारायण को गुरुवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. मालूम हो कि मुख्य आरोपित के सिर पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा गया था.

बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुए कथित गैंगरेप के मुख्य आरोपित मंहत बाबा सत्यनारायण को उघैती पुलिस ने उसके एक अनुयायी के घर से गिरफ्तार किया है. महंत समेत तीन आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए बदायूं एसएसपी संकल्प शर्मा ने चार टीमों का गठन किया था. मामले के दो अन्य आरोपितों चेला वेदराम और चालक जसपाल को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

महंत सत्यनारायण को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है. एसएसपी संकल्प शर्मा के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की शिकायत पर बदायूं पुलिस ने आरोपित महंत बाबा सत्यनारायण, चेला वेदराम और चालक जसपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

बदायूं में कथित गैंगरेप हत्या मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ”जनपद बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय है. अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जायेगी.”

साथ ही उन्होंने बरेली जोन के एडीजी को घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा यूपी-एसटीएफ को विवेचना में सहयोग करने के लिए निर्देशित किया था. उन्होंने कहा था कि घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा.

एसएसपी संकल्प शर्मा ने बताया था कि मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला से बलात्कार की पुष्टि हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण अत्यधिक रक्तस्राव और सदमा बताया गया है. मामले में आईपीसी की धारा 302 और 376-डी के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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