लखनऊः सुशांत गोल्फ सिटी में प्लॉट, विला और फ्लैट की ब्रिकी पर रोक लगा दी गई है. दरअसल यूपी रेरा ने मेसर्स अंसल प्रॉपर्टी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर (अंसल एपीआई) ने पंजीकृत कराए बिना अवैध रूप से बेचे जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. रेरा ने अंसल एपीआई पर 3,05,70,000 (तीन करोड़ पांच लाख सत्तर हजार) रूपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही संपत्ति के बेचने और किसी और के नाम पर ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है.
यूपी रेरा ने अंसल एपीआई पर तीन करोड़ पांच लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है. यह कार्रवाई अंसल के तीन प्रॉजेक्ट अंसल बिजिनेस पार्क, अंसल बिजिनेस पार्क तथा गोल्फ रेजिडेंशिया में वित्तीय अनियमितता को देखते हुए किया है. रेरा अधिकारियों के मुताबिक इन प्रॉजेक्ट्स के फरेंसिक ऑडिट में गड़बड़ियां सामने आयी थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है. दस्तावेजों के मुताबिक डिवेलपर ने इन प्रॉजेक्ट्स के लिए निवेशकों से 60 करोड़ 57 लाख रुपए जमा कराए लेकिन उसे प्रॉजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में जमा करने के बजाए दूसरे प्रॉजेक्ट्स में इस्तेमाल कर लिया.
सुशांत गोल्फ सिटी की खाली जमीनों के लिए असल एपीआई प्रशासन किसी दूसरे डिवेलपर के साथ रजिस्टर्ड डीड, एग्रीमेंट या एमओयू भी नहीं कर सकेगा. सुशांत गोल्फ सिटी में प्लॉट, विला और फ्लैट के लिए लाखों रुपए जमा करने वालों को अब तक कब्जा नहीं दिया जा सका है. इस बीच यहां खाली जमीनें दूसरे डिवेलपरों को बेचे जाने की अटकलें थीं, जिन पर रेरा ने रोक लगा दी है.
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यह निर्णय को यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में ली गई. अंसल एपीआई को जुर्माना भी लगाया गया. जिसे एक माह के भीतर जमा करना पड़ेगा. फिलहाल बताते चलें कि रेरा ने अंसल एपीआई को अगले महीने 25 जुलाई टाउनशिप से जुड़ी सभी दस्तावेज पेश करने का अल्टीमेटम दिया है.