Lucknow: माफिया मुख्तार अंसारी पर अब एंबुलेंस के फर्जी तरीके से पंजीकरण कराने के साथ गैंगस्टर के एक अन्य मामले में शिकंजा कस गया है. बाराबंकी के इस प्रकरण में एमपी एमएलए कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. मुख्तार अंसारी को बीते दिनों गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. अब बाराबंकी का प्रकरण उसके गले की फांस बन गया है.
मुख्तार अंसारी ने अदालत को पत्र लिखकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकील से 30 मिनट की मुलाकात की गुहार लगाई है, जिससे वह अपने बचाव के लिए चर्चा कर सके. मामले के अनुसार मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान जिस एंबुलेंस का इस्तेमाल करता था वह बाराबंकी के एआरटीओ ऑफिस में पंजीकृत थी. जब मुख्तार अंसारी पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेश किया गया, तब बाराबंकी जनपद की नंबर प्लेट लगी एंबुलेंस से मोहाली कोर्ट पहुंचा था. इसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया.
इसके बाद मुख्तार अंसारी, डॉ. अलका राय समेत अन्य के खिलाफ 2 अप्रैल 2021 को बाराबंकी की कोतवाली में एआरटीओ पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई. सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है.
इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने 24 मार्च 2022 को गैंगचार्ट पर मंजूरी दे दी और 25 मार्च 2022 को पुलिस ने मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर की एफआईआर दर्ज की. इसकी जांच पूरी होने के बाद जनवरी में एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है. इस आरोप पत्र में पुलिस ने मुख्तार अंसारी पर जेल में बंद रहकर भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगाया.
फिलहाल केस ट्रायल पर है और आरोपों पर बहस होनी है. विगत 25 अप्रैल को पेशी हो चुकी है. पुलिस के मुताबिक आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुख्तार अंसारी की पांच पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई है और अब बुधवार को सुनवाई होगी.