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यूपी में अतीक अहमद समेत माफियाओं के सम्राज्य पर बड़ा एक्शन, सरकारी खजाने में जाएगी 500 करोड़ की संपत्ति

यूपी में योगी सरकार ने अतीक अहमद समेत माफियाओं के सम्राज्य पर बड़ा एक्शन लिया है. प्रदेश के माफियाओं की जब्त की गयी 500 करोड़ की संपत्ति अब सरकार के खजाने में जाएगी. इसमें करीब साढ़े तीन अरब रुपये की अचल संपत्ति अतीक अहमद की है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 30, 2023 1:19 PM
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प्रयागराज. यूपी में अतीक अहमद समेत करीब 10 माफियाओं की संपत्ति करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक अब उप्र सरकार के खजाने में जाएगी. इसमें करीब साढ़े तीन अरब रुपये की अचल संपत्ति अतीक अहमद की है. यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत पुलिस ने अतीक अहमद, कुख्यात गोतस्कर मो. मुजफ्फर, पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा, अपराधी राजेश यादव, पप्पू गंजिया, नकल माफिया केएल पटेल सहित कई माफिया व अतीक के गुर्गों की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था.

माफियाओं के सम्राज्य पर बड़ा एक्शन

पुलिस का कहना है कि माफिया अतीक अहमद की झूंसी, चकिया, झलवा, लखनऊ, सिविल लाइंस, कसारी-मसारी, कौशांबी स्थित करीब तीन अरब 45 करोड़ रुपये की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया गया है. इसी तरह दिलीप मिश्रा की नैनी, औद्योगिक क्षेत्र, राजेश यादव की झूंसी, पप्पू की नैनी, केएल पटेल की मम्फोर्डगंज व गंगापार और मुजफ्फर की नवाबगंज, पूरामुफ्ती में जमीन, मकान को कुर्क किया था, जिसके बारे में उनकी तरफ से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है. ऐसी ही करीब 500 करोड़ से अधिक की प्रापर्टी को राज्य सरकार के खजाने में शामिल करने की कार्रवाई पुलिस कर रही है.

पीडीए ने इन जमीनों पर बनाएंगी गरीबों के लिए फ्लैट

माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ ने प्रयागराज में बेशकीमती जमीनों पर कब्जा कर लिया था. जब अभिलेखों की जांच पड़ताल की गयी तो जमीन नगर निगम, अस्थान व अन्य विभागों की निकली. जमीनों पर माफिया और उसके करीबियों ने मकान भी बनवा लिया था. अब पीडीए ने इन जमीनों पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए फ्लैट बनाने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा है.

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माफियाओं को देने होंगे साक्ष्य

जानकारी के अनुसार, अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में आरोपितों को जिलाधिकारी की कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए साक्ष्य पेश करना था, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया. अब इसकी पूरी रिपोर्ट न्यायालय को भेजी जा रही है. माफिया को अदालत में जमीन और मकान से संबंधित साक्ष्य देने होंगे. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति को स्थायी तौर पर जब्त कर लिया जाएगा और उसे राज्य सरकार के पक्ष में करने का आदेश हो जाएगा.

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