Lucknow : उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर में पुलिस का अजब-गजब कारनामा सामने आया है. यहां थाना आहार पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक परिवार के 20 साल पहले मर चुके परदादा, 90 वर्षीय दादा चार पीढ़ियों पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें 19 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि गांव के ही एक 23 वर्षीय युवक ने शादी का झांसा देकर करीब दो साल तक युवती से दुष्कर्म किया.
जिसके बाद पुलिस ने मृतक पिता और उनके 90 साल के बेटे समेत परिवार के 10 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. थाना पुलिस की मनमर्ज़ी के खिलाफ पीड़ित परिवार एसएसपी बुलंदशहर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई. एसएसपी ने न्याय का भरोसा दिया है.
दरअसल पूरा मामला आहार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक ही परिवार के 10 लोगों के खिलाफ रेप और मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है. दर्ज एफआईआर में आहार थाना क्षेत्र निवासी पिंटू ने पीड़ित की बेटी को शादी का झांसा देकर दो वर्षों से शारीरिक शोषण कर रहा है. पीड़िता ने जब शादी करने की बात कही तो आरोपित पिंटू, उसके परिजन अजय, सोनू, महेश, राकेश, सुखपाल, थान सिंह व चार पांच अन्य अज्ञात उसके घर में घुस आए और पीड़िता और उनके परिजनों के साथ मारपीट की. शोर शराबा होने पर आरोपित हत्या की धमकी देते हुए फरार हो गए.
वहीं पीड़िता के पिता का आरोप है कि सभी आरोपियों को वह जानता भी है और पहचानता भी है. सभी आरोपियों के हाथ में लाठी-डंडे और धारदार हथियार थे. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने छह जून 2023 को आरोपित युवक और उसके सात परिजन जिनमें लड़के के दो तेहरे भाई, एक सगा भाई, ताऊ, बाबा और परदादा के खिलाफ दुष्कर्म और घर में घुसकर मारपीट और हत्या की धमकी आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है.
इसके साथ ही एसएसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ितों ने बताया कि सुखबीर सिंह उनके परदादा हैं और 20 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी है. इनके खिलाफ भी दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है. वही 90 साल के बुजुर्ग के खिलाफ भी दुष्कर्म के मुकदमे में नामजद किया गया है.
हालांकि, पूरे मामले में बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार का कहना है कि थाना आहार में दुष्कर्म का एक मामला दर्ज हुआ है. आरोपित परिवार ने बताया कि उनके खिलाफ गलत नाम दर्ज हुई है इस मामले में जांच की जा रही है. जांच में जो भी पाया जाएगा उसी पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. वही आहार पुलिस स्टेशन के एसएचओ निशान सिंह ने कहा कि एक शिकायत के आधार पर, आईपीसी की धारा 376, 147, 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
प्राथमिकी में नामित सभी लोगों को पुलिस द्वारा प्राप्त लिखित शिकायत में आरोपी बनाया गया है. अपराध में उनकी संलिप्तता की जांच की जाएगी और उसके अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. हम मृतक आरोपी के बारे में परिवार के दावे का भी सत्यापन कर रहे हैं. टीमों का गठन किया गया है और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.