20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Lucknow News: क्रिसमस और नए साल को लेकर एडवाइजरी जारी, लखनऊ में धारा-144 लागू, इन नियमों का पालन जरूरी

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने आगामी क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाने के निर्देश जारी किए है. पुलिस ने लखनऊ शहर में संचालित होने वाले सभी बार, मॉल्स, रेस्टोरेन्ट, होटल आदि में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देने पर रोक होगी.

साल 2023 को खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. इसके बाद नए साल 2024 का आगाज हो जाएगा. इससे पहले लोगों ने क्रिसमस और नववर्ष को लेकर पार्टी की प्‍लानिंग शुरू कर दी है. कई जगहों पर कार्यक्रमों के आयोजन भी शुरू हो गए हैं. क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने एडवाइजरी जारी की है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने आगामी क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये 24 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगाने के निर्देश जारी किए है. पुलिस ने लखनऊ शहर में संचालित होने वाले सभी बार, मॉल्स, रेस्टोरेन्ट, होटल आदि में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देने पर रोक होगी. आदेश में सम्बन्धित संचालक या प्रबन्धक का दायित्व दिया गया है कि वो वह इस आशय का नोटिस भवन परिसर के बाहर लगवायेंगे और व्यवस्था को बनाये रखने के जिम्मेदार होंगे. पुलिस कमिश्नरेट में अपने सभी पुलिस उपायुक्त और जोन्स को निर्देश देते हुए कहा है कि वह सम्बन्धित लोगों के साथ गोष्ठी आयोजित करके दिये गये आदेशों से संबंधित लोगों को भली भांति अवगत कराएं.

Also Read: UP News: पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने साइबर ठगी से यूं किया बचाव, फेक कॉल कर बोला- OTP बताइए
इन नियमों का करना होगा पालन

जिन जगहों पर कार्यक्रम होना है उन परिसरों में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश न दिया जाए. कार्यक्रम चाहे अंदर हाल में हो या खुले मैदान में हो उसकी एक क्षमता तय की जाए और उस क्षमता से अधिक लोगों को कार्यक्रम में एंट्री ना देने के लिए भी लोगों को आदेशित किया है. इसके अलावा चहोटल, मॉल, बार, रेस्टोरेन्ट, सार्वजनिक स्थल आदि जगहों पर आयोजकों और प्रबंधकों को उत्तरदायित्व दिया है कि वे अपने स्थान पर लाउडस्पीकर्स की ध्वनि तीव्रता को निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही बजाएं जिससे आम नागरिकों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े. पुलिस कमिश्नरेट ने बार के संचालको के लिए आदेश जारी किया है कि जिन्हे भी स्थायी या अस्थायी लाइसेन्स जारी किया गया है वे सभी लोग लाइसेन्स की शर्तों का पालन करें और किसी भी दशा में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक बार का संचालन नहीं करें साथ ही अगर इसका उल्लंघन हुआ तो सम्बन्धित के खिलाफ धारा 144 के उलंघन में कार्रवाई की जाएगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें