Dhananjay Singh: धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिली, सजा पर रोक नहीं
जलजीवन मिशन के इंजीनियर को धमकाने के मामले में पूर्व एमपी धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है.
लखनऊ: जौनपुर के पूर्व एमपी धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) को होईकोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने जल जीवन मिशन के इंजीनियर को धमकाने के मामले में मिली सजा पर रोक लगाने से मनाकर दिया है. हालांकि जमानत मिलना भी धनंजय के लिए राहत की खबर है. उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर से बसपा के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ रही है. धनंजय की जमानत से उनके चुनाव में मदद मिलेगी.
जौनपुर से बरेली जेल किए गए थे शिफ्ट
जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण, धमकी और रंगदारी मामले में निचली अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई थी. लेकिन हाईकोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है. इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. शनिवार सुबह ही धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया गया है. अब हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है.
25 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व था
हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को धनंजय सिंह की याचिका पर सुनवाई की थी. इसके बाद फैसला रिजर्व कर लिया था. शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है. गौरतलब है कि जला जलजीवन मिशन के इंजीनियर अभिनव सिंघल के अपहरण के मामले में जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय को सात साल की सजा सुनाई थी.
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