बीजेपी प्रत्याशी मयंकेश्वर शरण सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई, 24 घंटे तक नहीं कर पाएंगे प्रचार
UP Chunav 2022: अमेठी की तिलोई विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मयंकेश्वर शरण सिंह के आपत्तिजनक बयान का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने 23 फरवरी को सुबह 8 बजे से 24 फरवरी की सुबह 8 बजे तक उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है.
UP Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का प्रचार चरण दर चरण जैसे- जैसे आगे बढ़ रहा है, नेताओं की भाषा भी बदलती जा रही है. कुछ शब्दों की सीमा भी लांघ जा रहे हैं. ऐसा ही एक मामला अमेठी से सामने आया है, जहां आपत्तिजनक बयान देने पर तिलोई विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मयंकेश्वर शरण सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है.
मयंकेश्वर शरण सिंह के चुनाव प्रचार करने पर लगी रोक
बीजेपी प्रत्याशी मयंकेश्वर शरण सिंह के आपत्तिजनक बयान का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने 23 फरवरी को सुबह 8 बजे से 24 फरवरी की सुबह 8 बजे तक उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है. इससे पहले चुनाव आयोग ने उन्हें एक नोटिस जारी किया था. इसके बाद मयंकेश्वर शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करायी गयी थी.
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मयंकेश्वर शरण सिंह का बयान आचार संहिता का उल्लंघन: चुनाव आयोग
केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया था, अमेठी की तिलोई विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मयंकेश्वर शरण सिंह ने अपने बयान में आपत्तिजनक और सांप्रदायिकता बढ़ाने वाली बातें कही है. उनका यह बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. नोटिस में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसकी जानकारी 18 फरवरी को दी गई थी.
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मयंकेश्वर शरण सिंह के खिलाफ अमेठी के खिलाफ एफआईआर
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मयंकेश्वर सिंह के खिलाफ 18 फरवरी को अमेठी जिले के मोहनगंज थाने में आईपीसी की धारा 298 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज करायी गयी थी. आयोग ने उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा था और कहा था कि उनके खिलाफ आदर्श आचार उल्लंघन के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए?
Posted By: Achyut Kumar