UP Chunav 2022: राजनीतिक दलों को वीडियो वैन से प्रचार के लिए लेनी होगी अनुमति, जानें क्या है नई गाइडलाइंस

UP Chunav 2022: यूपी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट या समर्थन के लिए वीडियो वैन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा.

By Prabhat Khabar News Desk | January 25, 2022 8:44 PM

UP Assembly Election 2022: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नया आदेश जारी किया है. अब राजनीतिक दलों को वीडियो वैन/डिजिटल वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट या समर्थन के लिए वीडियो वैन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा. इसे लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है.

वीडियो वैन से प्रचार के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी अनुमति

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. जनपद अथवा विधान सभा स्तर पर वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है. इस स्थिति में नोडल अधिकारी परिवहन द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वीडियो वैन मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप है.

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उम्मीदवार के समर्थन के लिए वीडियो वैन का नहीं होगा इस्तेमाल

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वीडियो वैन पर चुनाव प्रचार की सामग्री एमसीएमसी से प्रमाणित करानी होगी. राजनीतिक दलों द्वारा वीडियो वैन का उपयोग वोट मांगने के लिए अपने कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रचार के लिए ही किया जायेगा. किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट या समर्थन के लिए वीडियो वैन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा. प्रचार के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली वीडियो वैन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वीडियो वैन पर होने वाले खर्च को पार्टी के चुनावी खर्च में शामिल किया जायेगा, जिसे चुनाव के बाद भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.

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रैली- रोड शो के लिए नहीं होगा वीडियो वैन का उपयोग

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वीडियो वैन के रूट की सूचना स्थानीय प्रशासन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पूर्व में प्रदान करनी होगी. ऐसा न करने की स्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस देकर वीडियो वैन की अनुमति वापस ली जा सकती है. वीडियो वैन का उपयोग रैली अथवा रोड शो के लिए नहीं किया जायेगा.

सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा वीडियो वैन का संचालन

वीडियो वैन का संचालन सुबह 08ः00 बजे से रात 08ः00 बजे के मध्य किया जायेगा. कोविड-19 महामारी को देखते हुए वीडियो वैन को रोकने के लिए खुले स्थानों को व्यूइंग प्वाइंट के रूप में चिन्हित करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा. भीड़-भाड़ अथवा बाजार में वीडियो वैन का संचालन नहीं किया जायेगा.

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वीडियो वैन का ठहराव एक स्थान पर 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए

अपर मुख्य सचिव डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि वह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और चुनाव आयोग द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे. उन्होंने बताया कि व्यूइंग प्वाइंट पर 500 से अधिक या निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक दर्शक एकत्रित नहीं होने चाहिए. वीडियो वैन का ठहराव एक स्थान पर 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए. इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों की जिम्मेदारी होगी कि वीडियो वैन की ध्वनि नियमों में उल्लिखित निर्धारित सीमा से अधिक न हो.

Posted By: Achyut Kumar

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