लखनऊ. यूपी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार जुर्माना भी लगाया है. अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाया था कि श्रीकांत शर्मा ने दाऊद और इकबाल मिर्ची की कंपनियों को फायदा पहुंचाया है. श्रीकांत शर्मा ने साल 2019 में अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मामला दायर कराया था. श्रीकांत शर्मा ने पहले नोटिस देकर लल्लू से कहा था कि वह उनसे माफी मांग लें. श्रीकांत शर्मा का आरोप था कि अजय कुमार लल्लू ने पीएफ घोटाले में उनका नाम जोड़ा. जबकि, श्रीकांत शर्मा ने सफाई दी थी कि भविष्य निधि में वह किसी पद पर नहीं थे न इसमें उनकी कोई भूमिका थी.
अजय कुमार लल्लू पूर्वी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं. वह कॉलेज के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एके श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लल्लू को सजा सुनाई और कहा कि अगर उन्होंने जुर्माने की रकम अदा नहीं की तो उन्हें और 15 दिन जेल में बिताने होंगे. फैसला सुनाते हुए अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत किए गए अपराध के लिए सजा सुनाई.
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बता दें कि श्रीकांत शर्मा ने 2019 में अदालत में एक आपराधिक शिकायत दायर की थी. जिसमें अदालत से लल्लू को बुलाने और दंडित करने के लिए कहा था. क्योंकि उन्होंने (लल्लू) सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ अशोभनीय आरोप लगाया था और यह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित हुआ था. लल्लू को तलब कर मुकदमा चलाया गया. अजय कुमार लल्लू ने कहा कि मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं. लेकिन विधि विशेषज्ञों के परामर्श से इस मामले को लेकर उच्च अदालत में अपील करूंगा.