Girdhari Encounter Case: गिरधारी उर्फ डॉक्टर के एनकाउंटर में पुलिस को राहत, HC का FIR दर्ज न करने का आदेश

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी बनाए गए पुलिसवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को खारिज कर दिया है...

By Prabhat Khabar News Desk | December 21, 2021 5:06 PM

Lucknow News: लखनऊ के बहुचर्चित अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर का एनकाउंटर करने के मामले में एक आईपीएस सहित अन्य पुलिसवालों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी बनाए गए पुलिसवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को खारिज कर दिया है.

बता दें कि राजधानी लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड के बाद लगभग एक साल पहले पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश और गैंगस्टर मुख़्तार अंसारी के करीबी गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था. इस मामले में एक शिकायत पर सीजेएम लखनऊ ने एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे.

गिरधारी एनकाउंटर केस में आईपीएस संजीव सुमन और इंस्पेक्टर चन्द्रशेखर सहित कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था. सीजेएम लखनऊ के उस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट के जज राजीव सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई की. इसके बाद सीजेएम के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द कर दिया है. राज्य सरकार की तरफ से यूपी सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद शाही एवं अपर शासकीय अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने जिरह की थी.

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