26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Lucknow: UP में अब खुल सकेंगे हुक्का बार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया गाइडलाइन, जानें कब मिलेगा लाइसेंस

Lucknow: कोविड काल में उत्तर प्रदेश में बंद किए गए हुक्का बार को अब खोलने का रास्ता साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश जारी किया कि एक गाइडलाइन तय करके हुक्का बारों के लाइसेंस जारी किए जाएं.

Lucknow: कोविड काल में उत्तर प्रदेश में बंद किए गए हुक्का बार को अब खोलने का रास्ता साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश जारी किया कि एक गाइडलाइन तय करके हुक्का बारों के लाइसेंस जारी किए जाएं. कोर्ट ने नियमानुसार अर्जी देने और उसे एक माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है. यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने स्वत: कायम जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

एक महीने के अंदर मिलेगा लाइसेंस

कोर्ट ने कहा कि कोविड प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है. देश के अन्य प्रदेशों में हुक्का बार सहित इस तरह के व्यवसाय शुरू हो गए हैं. इसलिए प्रदेश में भी अनुमति दी जाए. अपर महाधिवक्ता ने कहा खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत आवेदन दे नियमानुसार आदेश पारित होगा. कोर्ट ने कहा हुक्का बार कानून से नियंत्रित है.

Also Read: लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर जुलाई तक रात में बंद रहेगा विमान संचालन, कई फ्लाइटों के समय में बदलाव

कड़ाई से पालन करते हुए आवेदन तय कर लाइसेंस दिया या नवीनीकरण किया जाए. हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से कहा है कि वह हुक्का बार चलाने के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण की मांग करने वाले आवेदनों को फाइल करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर निपटाएं.

हुक्का बार संचालकों को मिली अनुमति

इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल की बेंच ने कहा कि कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों में अब काफी हद तक ढील दी गई है. ऐसे में अब इस तरह के व्यवसाय करने वालों को इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें