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Aadhaar Update: आधार कार्ड में नाम और पता कितनी बार होगा अपडेट, UIDAI ने तय कर दी सीमा

आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग आदि जानकारी को अपडेट कराने की सीमा को तय किया गया है. आप तय की गई सीमा से ज्यादा बार अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करा सकते हैं. मगर, फिर भी लिमिट से ज्यादा बार बदलवना चाहते हैं तो करना पड़ेगा यह काम.

Aadhaar Update : आज के समय में आधार कार्ड हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक अहम दस्तावेज बन गया है. क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति की कई अहम जानकारियां उपलब्ध रहती है. साथ ही वह किसी व्यक्ति के पहचान, पता, जन्मतिथि आदि के लिए सबसे अहम दस्तावेज है. आधार में धारक का नाम, मोबाइल नंबर, लिंग और पता दर्ज होते हैं.

कई बार इन चीजों में बदलाव की भी जरूरत पड़ जाती है. मसलन नाम की स्पेलिंग, पता, जन्मतिथि आदि में गलतियां हो जाती है. और कई बार पता बदलने से उसमें बदलाव कराना पड़ता है. वैसे तो यह बदलाव आसानी से हो जाते हैं. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह बदलाव अनिलमिटेड बार किए जा सकते हैं. इसके लिए भी सरकार ने एक लिमिट तय कर रखी है.

नाम में केवल 2 बार और जन्मतिथि में एक बार कर सकते हैं बदलाव

आधार में कोई भी व्यक्ति अपने नाम में केवल दो बार बदलाव कर सकता है. इसी तरह जन्म की तारीख को केवल एक बार ही बदला जा सकता है. इसी तरह आधार कार्ड धारक अपने लिंग डिटेल में भी बदलाव कर सकता है. हालांकि ऐसा केवल एक बार किया जा सकता है. चूंकि किसी भी व्यक्ति का पता कई बार बदल सकता है तो उसे देखते हुए. यह सुविधा दी गई है कि कोई भी आधार कार्ड धारक अनलिमिटेड बार अपने पते में बदलाव कर सकता है.

मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं

यदि आधार कार्ड धारक का सही मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो फिर पहले तो उसमें भी बदलाव किया जा सकता है. हालांकि, इसके कितने बार बदला जा सकता है, इसकी डिटेल यूआईडीएआई के तरफ से नहीं दी गई है.

अपवाद स्थिति में ऐसा कर सकते हैं

अगर आप नाम, जन्मतिथि और लिंग को लिमिट से ज्यादा बार बदलवना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है. लेकिन यह तभी संभव होगा जब कोई विषेष परिस्थिति हो. और इसके लिए आधार के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर ही बदलाव किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में पहले आपको आधार के क्षेत्रीय कार्यालय या फिर help@uidai.gov.in. को ईमेल करना होगा. फिर आपको बदलाव के लिए उचित कारण बताना होगा. साथ ही जरूरी प्रूफ देने होंगे. उसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय इसके लिए मंजूरी देगा.

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