उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच में रिटायर्ड साइंटिस्ट और उनकी पत्नी पर पेशाब करने वाले आरोपी को झांसी आरपीएफ ने थाने से ही छोड़ दिया. क्योंकि उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 145 में कार्रवाई की गई थी. यह जमानती धारा है. इस कार्रवाई से पीड़ित साइंटिस्ट डा. जीएन खरे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि काफी मना करने के बाद भी युवक उनके और उनकी पत्नी के ऊपर पेशाब करता रहा. लाइट जलाने के बाद भी वह नहीं माना था. उन्होंने कहा कि किसी महिला के सामने कोई नग्न अवस्था में खड़ा होकर इस तरह की गंदी हरकत कर रहा है और पुलिस ने उसे थाने से ही छोड़ दिया. यह बहुत बड़ा अपराध है. इसमें युवक को कम से कम जेल तो भेजा जाना ही चाहिए था.
दरअसल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रिटायर्ड साइंटिस्ट डॉ. जीएन खरे (66) और उनकी पत्नी ऊषा खरे (60) मध्यप्रदेश के हरपालपुर से हजरत निजामुद्दीन जा रहे थे. वे गाड़ी संख्या 12447 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रात 9:51 बजे एसी कोच बी-3 की लोअर बर्थ की सीट नंबर 57 व 60 पर यात्रा कर रहे थे. उनकी ऊपर वाली सीट पर कुतुब बिहार साउथ वेस्ट नई दिल्ली का रहने वाला रितेश सफर कर रहा था. आरोप है कि वो शराब के नशे में धुत था.
डॉ. जीएन खरे ने बताया कि जब मैं ट्रेन में सवार हुआ तो आरोपी पहले से सो रहा था. मैं और मेरी पत्नी भी सीट पर सो गए. झांसी पहुंचने से पहले ओरछा के आस-पास कुछ गीला-गीला आभास हुआ. जब उठकर देखा तो आरोपी नीचे खड़े होकर हमारे ऊपर पेशाब कर रहा था. मैंने लाइट जलाई, तब भी वह मेरी पत्नी के ऊपर पेशाब करता रहा. वह रुका तक नहीं. मैंने शोर मचाया, दौड़कर टीटीई और कोच अटेंडेंट को बुलाया. फिर ट्रेन में तैनात पुलिसकर्मी भी आ गए और आरोपी को पकड़ लिया. और झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को उसे सौप दिया.
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वहीं, चलती ट्रेन में बुजुर्ग वैज्ञानिक और उनकी पत्नी के ऊपर शराबी यात्री द्वारा पेशाब करने की घटना के तूल पकड़ने के बाद रेल प्रशासन सक्रिय हो गया है. मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा की ओर से घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं. वहीं, जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले में आरपीएफ ने आरोपी के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की है. यात्री की ओर से शिकायत आने पर तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया गया था.