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Lady Don In UP: अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी की पत्नी हुई 50 हजार की इनामी, माफिया पतियों से कम नहीं रुतबा

मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी पर घोषित इनाम राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है. इस तरह यूपी के दो बड़े माफियाओं की पत्नी भी अब 50 हजार की इनामी अपराधी हो गई हैं. शाइस्ता परवीन पर पहले ही 25 हजार की इनाम राशि को बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया था.

By Sanjay Singh | April 20, 2023 1:00 AM

Lucknow: प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ हत्याकांड के बाद यूपी के अन्य माफियाओं और उनसे जुड़े लोगों पर तेजी से शिकंजा कसा जा रहा है. अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50 हजार का इनाम घोषित करने के बाद जहां उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है, वहीं अब जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी और बेटे की भी मुश्किलें बढ़ गई है.

दो माफियाओं की पत्नी के अपराधी बनने की कहानी

मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी पर घोषित इनाम राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है. इस तरह यूपी के दो बड़े माफियाओं की पत्नी भी अब 50 हजार की इनामी अपराधी हो गई हैं. शाइस्ता परवीन पर पहले ही 25 हजार की इनाम राशि को बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया था. जांच पड़ताल में सामने आया है कि शाइस्ता परवीन न सिर्फ गिरोह के गुर्गों के साथ गैरकानूनी कार्यों में सक्रिय थी, बल्कि अतीक के जेल जाने के बाद से वही काले कारोबार की कमान भी संभाल रही थी.

आफ्शा अंसारी मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार

वहीं अब आफ्शा अंसारी भी 50 हजार के इनामी अपराधी की श्रेणी में आ गई है. आफ्शा पर गाजीपुर पुलिस ने मार्च में 25 हजार का इनाम रखा गया था, जिसे अब वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक ने बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है. वह मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रही है. आफ्शा अंसारी पर भी शाइस्ता परवीन की तरह पति के गैरकानूनी धंधों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं. खास बात है कि जिस तरह से शाइस्ता का पति अतीक अहमद मौत से पहले तक जेल में था और बेटे उमर और अली अभी भी कारागार में हैं, उसी तरह आफ्शा अंसारी का पति मुख्तार अंसारी और बेटा विधायक अब्बास अंसारी जेल की सलाखों के पीछे है.

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विधायक अब्बास अंसारी की जमानत खारिज

वहीं बेटे विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में जमानत अर्जी खारिज हो गई. सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी मऊ में 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में अधिकारियों को धमकी देने के मामले में आरोपी है. अब्बास ने जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ जिले के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करेंगे और सबक सिखाया जाएगा. एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक अब्बास अंसारी, भाई उमर अंसारी, चुनाव एजेंट गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी व अन्य के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है.

इस मामले में अब्बास की ओर से सीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गई. अब्बास अंसारी के अधिवक्ता और सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने और केस डायरी देखने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.

माफियाओं के काले साम्राज्य पर एक्शन जारी

इस बीच माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य पर भी एक्शन जारी है. उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद और उससे जुड़े लोगों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जा रही है तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी ऐसा ही एक्शन जारी है. अनुमान के मुताबिक आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी और उसके गैंग से संबंधित 200 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. ये अभियान लगातार जारी है.

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