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Lakhimpur Kheri हिंसा मामले में आशीष मिश्र की बढ़ी मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट में बेल के खिलाफ याचिका दायर

गुरुवार को वकील शिवकुमार त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के आदेश को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है लखीमपुर खीरी हिंसा में अजय मिश्र से पूछताछ नहीं हुई है.

Lakhimpur Kheri Violence: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किल बढ़ने वाली है. मामले में आशीष मिश्र को जमानत मिल चुकी है. वहीं, गुरुवार को वकील शिवकुमार त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के आदेश को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है लखीमपुर खीरी हिंसा में अजय मिश्र से पूछताछ नहीं हुई है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि लखीमपुर खीरी केस जांच में जुटी एसआईटी का काम संतोषजनक नहीं है. दरअसल, आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिली थी. इसके बाद 15 फरवरी को आशीष जेल से बाहर निकला. आशीष मिश्र पर आरोप है उसने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को किसानों को जीप से रौंदा था.


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लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें 14 आरोपी बनाए गए थे. केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को लखीमपुरहिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया था. चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी जोड़ा गया था. वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत से छेड़छाड़ का आरोप लगा था. वीरेंद्र शुक्ला केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टेनी का रिश्तेदार हैं.

तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हुई थी. इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ था. बाद में लखीमपुर खीरी में मारे गए चार किसानों के परिवारों को 45-45 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया. किसान यूनियन और सरकार के बीच समझौते का ऐलान हुआ था. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी ने 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.

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