Lucknow News: राजधानी में मानकों के विपरीत बनाए गए भवनों के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार फिर अभियान चला रहा है. अभियान में बिना नक्शा मंजूर कराई गई संपत्तियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण से लेकर अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है. अभी तक बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से बनाए गए भवनों पर एलडीए के प्रवर्तन दस्तों ने कार्रवाई की है. कई जगह अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई है. नक्शे के विरुद्ध बनाए गई इमारतों को सील भी किया गया है. इसके अलावा कई निर्माणाधीन मकानों को लेकर भी कार्रवाई की गई है. इनमें कई बार देखा गया है कि जानकारी के अभाव और लापरवाही के कारण लोग समय पर अपने मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टी का नक्शा पास नहीं कराते हैं. ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से इन संपत्तियों के मालिकों को नोटिस देकर कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है. नक्शा पास नहीं होने पर कोर्ट की ओर से ध्वस्तीकरण के आदेश दिए जारी किए जाते हैं. कोर्ट के आदेश के बाद एलडीए का प्रवर्तन दस्ता बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई करता है या फिर बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है.
राजधानी लखनऊ में अगर आपके पास कोई मकान या कमर्शियल बिल्डिंग है तो आपको समय रहते नक्शा जरूर पास कर लेना चाहिए. एलडीए की ओर से विकसित की गई कॉलोनी या नक्शा पास प्राइवेट प्लानिंग के भवनों का नक्शा आसानी से पास कराया जा सकता है. इसके लिए आज हम आपको नक्शा पास करने की पूरी प्रक्रिया और इस पर आने वाले खर्च के बारे में बता रहे हैं. अगर आपने एलडीए का प्लॉट खरीदा है और उस जगह मकान बनाने जा रहे हैं या फिर आपने राजधानी लखनऊ में किसी वैध प्लानर से प्लॉट खरीदा है तो आप भी ऑनलाइन आवेदन कर अपने घर यहां कमर्शियल बिल्डिंग का नक्शा पास कर सकते हैं.
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लखनऊ विकास प्राधिकरण के नक्शा अनुभाग के प्रभारी संजय जिंदल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करना चाहता है, वह किसी लाइसेंस होल्डर आर्किटेक्ट से अपने प्रॉपर्टी का नक्शा बनाकर लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट https://upobpas.in/BPAMSClient/Home.aspx पर नक्शा अपलोड कर आवेदन कर सकता है. इसके बाद जूनियर इंजीनियर स्तर के अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करने के बाद अप्रूवल देते हैं. जेई के अप्रूवल के बाद अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी अप्रूवल देते हैं. इसके बाद संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपना अप्रूवल देता है. इसके बाद सारे मानक पूरा होने की स्थिति में प्रॉपर्टी का नक्शा पास किया जाता है.
एलडीए में नक्शा अधिशासी अभियंता, टाउन प्लानर और सचिव के स्तर के से पास किए जाते हैं. 300 वर्ग मीटर का प्रॉपर्टी का नक्शा अधिशासी अभियंता के स्तर पर पास होता है. 300 वर्ग मीटर से लेकर 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की प्रॉपर्टी का नक्शा टाउन प्लानर द्वारा पास किया जाता है. 500 वर्ग मीटर से अधिक की प्रॉपर्टी का नक्शा सचिव स्तर से पास किया जाता है.
प्रॉपर्टी का नक्शा पास करवाने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन नक्शा जमा करना पड़ता है, जिसके लिए कल 5.70 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना पड़ता है. इसके बाद अधिकारियों की ओर से प्रॉपर्टी का निरीक्षण किया जाता है, जिसके लिए 23 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होता है. इसके बाद मलबा हटाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण 46 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान लेता है. प्रॉपर्टी पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 52.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होता है. प्रॉपर्टी के सुदृढ़ीकरण के लिए 129 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होता है. कुल मिलाकर 256.2 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्च लखनऊ विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करने पर आता है.