lockdown : कोरोना वायरस से जंग में UP सरकार सख्त, बनीं चार कमेटियां, धारा 188 में अब तक 1326 मुकदमे दर्ज

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक के बाद कई कड़े फैसले लिये. सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए सीएम योगी ने कहा है कि जहां जरूरत पड़े, स्थानीय जिला प्रशासन परिस्थितियों का मूल्यांकन कर वहां कर्फ्यू लागू कर सकता है. सूबे में अब तक लॉकडाउन किये गये शहरों में धारा 188 के तहत 1326 मुकदमे दर्ज किये गये हैं.

By Kaushal Kishor | March 25, 2020 4:33 PM

लखनऊ : कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक के बाद कई कड़े फैसले लिये. सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए सीएम योगी ने कहा है कि जहां जरूरत पड़े, स्थानीय जिला प्रशासन परिस्थितियों का मूल्यांकन कर वहां कर्फ्यू लागू कर सकता है. साथ ही आवश्यक वस्तुओं को लोगों के घरों तक निर्बाध पहुंचाने और गरीबों को रोटी उपलब्ध कराने के लिए कम्युनिटी किचन बनाने का निर्णय भी लिया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से स्वत:स्फूर्त से बंदी में अपना पूरा सहयोग देने की अपील की है. बुधवार से शुरू हो रहे नवरात्र के दृष्टिगत मोहल्लों तक पूजन सामग्री पहुंचाये जाने के निर्देश भी दिये हैं. सूबे में अब तक लॉकडाउन किये गये शहरों में धारा 188 के तहत 1326 मुकदमे दर्ज किये गये हैं. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि बीते 10 दिनों में बाहर से आये करीब एक लाख लोगों पर भी नजर रखी जा रही है. लोकभवन में अपर मुख्य सचिव गृह व प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री द्वारा लिये गये निर्णयों व निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी.

अधिकारियों ने बताया कि कहीं भी किसी आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी पकड़ी गयी, तो आरोपितों के खिलाफ एनएसए भी लगेगा. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अधिकारियों, दवा विक्रेताओं व व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद कई सख्त निर्देश दिये. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी व डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी कानून-व्यवस्था के लिहाज से सभी जिलों की समीक्षा करेंगे.

किसी जिले के किसी क्षेत्र में यदि जनसहयोग में कमी लगती है या लोग अधिक घरों से बाहर आ रहे हैं, तो वहां कर्फ्यू लगेगा. लॉकडाउन किये गये जिलों में मंगलवार तक 1326 मुकदमे दर्ज किये गये हैं. लॉकडाउन वाले जिलों में अब तक 2292 स्थानों पर चेक पोस्ट लगाये गये हैं. 38308 वाहनों का चालान किया गया और 2423 वाहन सीज किये गये. मुख्यमंत्री ने कहा है कि व्यापार मंडल के सहयोग से आवश्यक वस्तुओं को घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाये.

ये हैं कमेटियां और जिम्मेदारी

पहली कमेटी : मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी कोरोना से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी करेगी. राज्य के बाहर से आनेवालों की भी निगरानी करेगी. विभिन्न विभागों के बीच समन्वय भी करेगी. सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा करेगी.

दूसरी कमेटी : कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी सभी आवश्यक वस्तुओं, जैसे सब्जी, दूध, खाद्यान्न, पशु चारा, पोल्ट्री चारा, मछली का चारा, अन्य सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं के मूवमेंट और आपूर्ति की मॉनीटरिंग करेगी. सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंचे. यह कमेटी युवाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित करायेगी. युवा मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, सिविल डिफेंस और सामाजिक कार्यकताओं को इकट्ठा करेगी और कोशिश करेगी कि फूड पैकेट की तैयारी हो और जहां जरूरत हो, वहां कम्युनिटी किचन बनाकर जरूरतमंदों तक फूड पैकेट पहुंचाये जा सकें. मुख्यमंत्री ने इस कमेटी को नवरात्र को देखते हुए जगह-जगह मोहल्लों में हवन सामग्री पहुंचाने के निर्देश भी दिये हैं. जिलास्तर पर सीडीओ व उनके सहयोगी अधिकारी इस कमेटी से जुड़े रहेंगे.

तीसरी कमेटी : अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आइआइडीसी) की अध्यक्ष्ता में गठित कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि जहां विभिन्न प्रतिष्ठान बंद हो गये हैं, जहां श्रमिकों को कार्य नहीं मिल रहा है, वहां नियमों के तहत उनको मानदेय निरंतर मिलता रहे. कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था हो जाये. किसी भी सूरत में किसी श्रमिक और कर्मचारी को वेतन मिलने में कोई समस्या ना हो. विशेष रूप से नोएडा, गाजियाबाद और उससे जुड़े इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिकों की समस्याओं को दूर करायेंगे.

चौथी कमेटी : अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में गठित कमेटी डीजीपी के साथ मिलकर कोरोना को लेकर कानून-व्यवस्था व पुलिस के संदर्भ में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी. लॉकडाउन की व्यवस्थाओं को देखेगी. प्रशासनिक व्यवस्था और समन्वय को सुनिश्चित करायेगी. प्रदेश की सीमाओं पर नजर रखने के साथ वाहनों के मूवमेंट को भी सुनिश्चित करायेगी.

ये भी महत्वपूर्ण

  • 14 अप्रैल तक पार्कों व सार्वजनिक स्थानों पर टहलने न जाएं.

  • उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सभी धरने खत्म या स्थगित हो गये हैं. शासन ने इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों और महिलाओं से आगे भी कोरोना की इस लड़ाई में इसी तरह साथ देने की अपील की है.

  • फेक न्यूज पर भी सख्त कार्रवाई होगी. कहीं भी किसी तथ्य को प्रमाणित किये बिना कोई फेक न्यूज न चलाए जाने की अपील की गयी है. इसका उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्रवाई होगी. इसकी निगरानी के लिए सूचना निदेशक की अगुवाई में एक कमेटी बनायी गयी है.

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