लखनऊ: यूपी में (Lok Sabha Election 2024) मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं. प्रदेश के 75 जिलों में 81 केंद्रों पर मतगणना होगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. आगरा, मेरठ, आजमगढ, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर में मतगणना 2-2 केंद्रों पर होगी. 8 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 जिलों में, 37 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 2 जिलों में और 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 1 जिले में होगी.
पोस्टल बैलेट की गिनती आरओ मुख्यालय मतगणना स्थल पर
नवदीप रिणवा ने रविवार को विकास भवन सचिवालय स्थित निर्वाचन कार्यालय में आयोजित (Lok Sabha Election 2024) प्रेसवार्ता में बताया कि पोस्टल बैलेट की मतगणना आरओ मुख्यालय के मतगणना स्थल में होगी. मतगणना विधानसभा क्षेत्रवार होगी. इसके बाद लोकसभा क्षेत्र में समाहित विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम का योग कर लोकसभा क्षेत्र का परिणाम घोषित किया जायेगा. गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में समाहित साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 1127 मतदेय स्थल होने के कारण सबसे अधिक 41 राउंड में मतगणना संपन्न होगी.
179 प्रेक्षक रखेंगे निगरानी
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने मतगणना के लिए 179 प्रेक्षक तैनात किये हैं. 15 प्रेक्षक को 1-1 विधानसभा, 104 प्रेक्षक को 2-2 विधानसभा क्षेत्र और 60 को 3-3 विधानसभा क्षेत्र आवंटित किए गए है. 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना 80 रिटर्निंग आफिसर और 1581 सहायक रिटर्निंग आफिसर संपन्न कराएंगे. 136-ददरौल (शाहजहांपुर), 173-लखनऊ पूर्व (लखनऊ), 292-गैंसड़ी (बलरामपुर) और सोनभद्र जनपद की 403-दुद्धी (अजजा) विधानसभा उप चुनाव की मतगणना 4 रिटर्निंग आफिसर और 26 सहायक रिटर्निंग आफिसर कराएंगे. मतगणना और सीलिंग सीसीटीवी की निगरानी में होगी.
कुल 851 प्रत्याशी मैदान में
लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) में कुल 851 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इनमें 771 पुरुष और 80 महिला हैं. सबसे अधिक 28 प्रत्याशी घोसी लोकसभा और सबसे कम 4 प्रत्याशी कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं. मतगणना सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती भी की गई है. अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मतगणना शुरू होने के 3 दिन पहले से शाम 5 बजे तक काउंटिंग एजेंट बनाए जाने के लिए प्रारूप-18 पर रिटर्निंग आफिसर के पास आवेदन किया गया है.
कौन न सकता है काउंटिंग एजेंट
मतगणना एजेंट (Uttar Pradesh News) नियुक्त करने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है. अभ्यर्थियों ने 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को काउंटिंग एजेंट बनाया जा सकता है. केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सांसदों, विधायकों, मेयर, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष को काउंटिंग एजेंट बनाये जाने पर प्रतिबंध है. केंद्र/राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को काउंटिंग एजेंट बनाये जाने पर प्रतिबंध है. ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत सदस्यों, सभासद आदि को काउंटिंग एजेंट बनाये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो उसी निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं. अप्रवासी भारतीय को भी काउंटिंग एजेंट बनाया जा सकता है.