लखनऊ: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) में 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी. स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने के लिए निर्धारित फार्म-12डी में आवेदन करके अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी नवदीप रिणवा के अनुसार फार्म-12डी अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ घर-घर जाकर उपलब्ध कराएंगे.
फार्म-12डी में करना होगा आवेदन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी के अनुसार फार्म-12डी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in के होम पेज पर MENU में candidate nomination and other forms के लिंक पर उपलब्ध हैं. वहां से इसे डाउनलोड करके भरकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में जमा कराया जाएगा. यूपी में 70 प्रतिशत से अधिक मतदान के लिए लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. यूपी में वर्ष 2019 के लोकसभा निर्वाचन में लगभग 59.11 मतदान हुआ था. इसे बढ़ाकर Lok Sabha Election 2024 में 70 प्रतिशत से अधिक ले जाना है.
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट व हेल्पलाइन से लें मदद
नागरिकों को मतदाता बनने से लेकर वोटर आईकार्ड में संशोधन करने की सुविधायें आयोग की वेबसाईट एवं वोटर हेल्प लाईन एप के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं. हेल्प लाईन 1950 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है. सभी विभागों को अपने वेबसाइट व पोर्टल पर मतदाता जागरूकता संबंधी स्लोगन, वीडियो, संदेश आदि प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं.
निर्वाचन कार्यों में बच्चों के उपयोग प्रतिबंधित
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने बालश्रम कानून के तहत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन में बच्चों का उपयोग प्रतिबंधित किया है. निर्वाचन संबंधी कार्यों, प्रचार अभियानों व अन्य चुनावी गतिविधियों में बच्चों के उपयोग के प्रति शून्य सहनशीलता का संदेश देते हुए राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन मशीनरी को निर्वाचन संबंधी कार्यों व अन्य गतिविधियों में नाबालिग बच्चों के उपयोग न करने का निर्देश दी गई है.
बच्चों को गोद में लेने पर भी प्रतिबंध
राजनैतिक दलों को सलाह दी गई है कि वे पोस्टर/पर्चे बांटने या नारेबाजी करने, प्रचार अभियान रैलियों व अन्य चुनावी गतिविधियों में तथा निर्वाचन की बैठकों आदि में भाग लेने सहित किसी भी प्रकार की निर्वाचन संबंधी अभियानों में बच्चों का उपयोग न करें. राजनैतिक दलों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं कि चुनाव के दौरान बच्चों को रैलियां निकालने, नारे लगवाने, पोस्टर एवं पर्चे बांटने या निर्वाचन संबंधी अन्य गतिविधियों व प्रचार अभियानों में शामिल न करें. राजनैतिक नेताओं एवं अभ्यर्थियों द्वारा बच्चों को गोद में लेने, वाहन या रैलियों में बच्चे को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है.