UP Corona Relief Fund: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना संकट में जाने गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है. इसको देखते हुए पंचायतीराज और ग्राम्य विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक कोरोना संकट में जान गंवाने वालों को राज्य सरकार आर्थिक मदद देगी. उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट से जान गंवाने वालों की संख्या 22,898 है. जिले के हिसाब से आर्थिक मदद का वितरण किया जाने वाला है.
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आदेश में जिक्र है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मियों की कोरोनो से मौत पर 30 लाख रुपए (प्रति व्यक्ति) की सहायता राशि उपलब्ध की गई. कोविड-19 की रोकथाम में जुटे कर्मियों के गुजरने पर प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए दी गई है. इन दोनों श्रेणियों को छोड़कर सहायता राशि दी जाएगी. आदेश में सभी जिलाधिकारियों को कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
UP Govt issues guidelines to provide financial assistance of Rs 50,000 to kin of Covid-19 victims pic.twitter.com/ejgcjBEfhl
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 24, 2021
सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोविड-19 से मौत को अंकित करना होगा. इसे प्रमाणित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तीन सितंबर को जारी निर्देश के मुताबिक अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधानाचार्य या मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष मेडिसिन और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमेटी का गठन किया जाएगा. मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित आवेदन पत्र भरकर जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा.
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इसके बाद गठित सेल में तैनात अधिकारी आवेदन पत्र पर जरूरी जानकारी (क्रमांक, तारीख और समय) को अंकित करेंगे. इसके बाद आर्थिक मदद देने की कार्रवाई को जिलास्तर पर शुरू किया जाएगा. जिन आवेदन पत्रों के मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड-19 से मौत का जिक्र नहीं होगा, उसे सत्यापित करने का जिम्मा कमेटी को दिया गया है. सभी चरणों के सत्यापन के बाद पीड़ित परिवार को सहायता राशि मिलेगी.