लखनऊ: यूपी को माफिया मुक्त प्रदेश बनाने के सीएम योगी आदित्यनाथ के अभियान के तहत मुख्तार अंसारी की अब 605 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है. कभी पूरे उत्तर भारत को अपने माफिया नेक्सस से आतंकित रखने वाले मुख्तार अंसारी की पूरी सल्तनत ढह चुकी है. माफिया के खिलाफ अदालतों में प्रभावी पैरवी चल रही है. उसे एक के बाद एक उसके जघन्य अपराधों की सजा मिल रही है.
योगी सरकार में मुख्तार अंसारी को बीते 15 महीने में 7 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है. मुख्तार के खिलाफ कुल 65 मामले दर्ज हैं. इनमें से एक में उसे उम्र कैद की सजा हुई है. उसके 292 सहयोगियों के खिलाफ 160 मुकदमे दर्ज किये गये हैं. 5 सदस्यों को एनकाउंटर हो चुका है. गैंग के 18 सदस्य ने सरेंडर किया है. 175 अवैध हथियारों को भी जब्त किया गया है. मुख्तार गैंग पर एनएसए के तहत 7 मामले दर्ज हैं.
मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के लिए धारा 14(1) के तहत 317 करोड़ 97 लाख 90 हजार 709 रुपये की सम्पत्ति अबतक जब्त की जा चुकी है. 287 करोड़ 56 हजार 810 रुपए की अवैध संपत्ति को कब्जामुक्त और ध्वस्त किया गया है. इस तरह अबतक कुल 604 करोड़ 98 लाख 47 हजार 519 रुपए की संपत्ति को जब्त, ध्वस्त और कब्जामुक्त कराया जा चुका है.
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सबसे अहम बात ये कि माफिया के आतंक से चलने वाले ठेके, टेंडर और अवैध व्यवसायों को भी ध्वस्त किया गया है. माफिया मुख्तार के अवैध धंधों को 215 करोड़ से अधिक की चपत लग रही है. शुक्रवार को भी योगी सरकार की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और कोर्ट में प्रभावी पैरवी से वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को कोयला व्यवसायी की हत्या के गवाह को धमकाने के मामले में साढ़े पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इससे पहले अवधेश राय की हत्या में भी माफिया मुख्तार अंसारी को सबसे बड़ी सजा उम्रकैद की सुनाई जा चुकी है. मुख्तार अंसारी को अब तक कुल सात मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है.
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