UP Lockdown : प्रतिबंधों को लेकर जारी हुई गाइडलाइन, जानिए क्या है योगी सरकार का नया आदेश
Coronavirus UP Latest News Update 5 Day Work Week in UP Now लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी और संचारी रोगों की रोकथाम के लिए हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह पांच बजे तक लागू प्रतिबंधों को लेकर दिशा-निर्देश मंगलवार को जारी किये. प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने ये दिशा-निर्देश सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, अपर पुलिस महानिदेशकों सहित पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को मंगलवार को जारी किये.
Coronavirus UP Latest News Update 5 Day Work Week in UP Now लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी और संचारी रोगों की रोकथाम के लिए हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह पांच बजे तक लागू प्रतिबंधों को लेकर दिशा-निर्देश मंगलवार को जारी किये. प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने ये दिशा-निर्देश सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, अपर पुलिस महानिदेशकों सहित पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को मंगलवार को जारी किये.
राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि हर शुक्रवार की रात दस बजे से सोमवार की सुबह पांच बजे तक पूरे प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. हालांकि, आवश्यक सेवाओं और बैंकों को इस दायरे से बाहर रखा गया है. उन्होंने कहा कि समस्त शहरी एवं ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. शेष दिवसों यानी सोमवार से शुक्रवार के बीच उनके खुलने की अवधि सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक रहेगी. उन्होंने कहा कि सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शनिवार और रविवार को ही रखी जाएगी.
मुख्य सचिव ने कहा कि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बाजार लगाये जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के बीच किसी भी दिन लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सामाजिक दूरी बनाये रखने और अन्य आवश्यक नियमों का पालन करते हुए खुले रह सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी औद्योगिक कारखाने, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से जुड़े उद्योग भी शामिल हैं, चलते रहेंगे.
राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि इस अवधि मे सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति होती रहेगी और इन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. उन्होंने बताया कि रेलवे तथा राज्य सडक परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा. रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए आवश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा की जाएगी.
तिवारी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवा यथावत जारी रहेगी और हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. उन्होंने कहा कि मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा और इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पहले की तरह ही खुलेंगे.
मुख्य सचिव ने कहा कि इस अवधि में जिला प्रशासन सफाई एवं स्वच्छता तथा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाएगा और इसमें शामिल अधिकारी एवं कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे. इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 और संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से हर घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग और सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा और इनसे संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे.
उन्होंने कहा कि इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सडकें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी परियोजना जारी रहेंगी. उन्होंने बताया कि शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण की समीक्षा के लिए जिलों में तैनात नोडल अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ उक्त दिशा-निर्देशों की प्रभावी निगरानी की जाएगी. मुख्य सचिव ने कहा कि सब्जी और फलों की सभी मंडियां एवं दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी.
Upload By Samir Kumar