Lucknow: प्रदेश में अब माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. गाजीपुर जनपद में गैंगस्टर एक्ट के लगभग 16 वर्ष पुराने मामले में शनिवार को फैसला आएगा. इस केस में पहले 15 अप्रैल का फैसला सुनाया जाना था. लेकिन, कोर्ट ने इसे आगे बढ़ाते हुए 29 अप्रैल की तारीख तय की. कोर्ट के आने वाले फैसले पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं. गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है.
मुख्तार अंसारी को नियमों के मुताबिक फैसला सुनाए जाते वक्त कोर्ट में पेश होना होगा. हालांकि जिस तरह से प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, उसके बाद मुख्तार की पेशी को लेकर सुरक्षा बरती जा रही है. कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेश होगा. मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद है. वहीं अफजाल अंसारी को कोर्ट में खुद पेश होना होगा. इसे लेकर कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोपित माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी पर बहस पूरी की जा चुकी है. इस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्तार के मामले में दस और अफजाल के मामले में सात लोगों ने गवाही दी है. अब इस पर फैसला सुनाया जाने का इंतजार किया जा रहा है.
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इस मामले में गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं. कोर्ट से दो साल से अधिक की सजा सुनाए जाने पर अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता जा सकती है. अदालत ने 23 सितंबर 2022 को मुख्तार और अफजाल के खिलाफ आरोप तय किया था. अभियोजन की तरफ से 12 जनवरी को प्रथम गवाह रिटायर इंस्पेक्टर राम दरस यादव की गवाही पूरी होने के बाद 14 फरवरी को दूसरे गवाह सूर्य प्रकाश यादव का बयान दर्ज हुआ था.
इसके बाद मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की ओर से 21 फरवरी को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. बाद में एक अप्रैल को सांसद अफजाल अंसारी और दो अप्रैल को मुख्तार अंसारी की ओर से बहस पूरी की गई. जिसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया. इसक बाद 15 अप्रैल का फैसला सुनाया जाना था. लेकिन, कोर्ट ने इसके लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की. इससे पहले एक अन्य गैंगस्टर के मामले में विगत 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है.