लखनऊ. यूपी के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल की मिली सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की अपील मंजूर कर ली है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है. कोर्ट मुख्तार अंसारी की जमानत पर 24 जुलाई को सुनवाई करेगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी. अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने मुख्तार अंसारी का पक्ष रखा.
बता दें कि मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है. अफजाल को चार साल की सजा मिली है. बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण केस के आधार पर मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा मिली है. अफजाल अंसारी की अर्जी पर भी जुलाई महीने में सुनवाई होगी.
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बता दें कि कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बीते सोमवार को 30 साल से अधिक पुराने वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया. एक अधिवक्ता ने बताया कि एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मामले में अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई. कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की तीन अगस्त 1991 को उनके लहुराबीर आवास के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में मुख्तार अंसारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.