Lucknow: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Uttar Pradesh Shia Central Waqf Board) राजधानी लखनऊ में अपनी संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी अफशां अंसारी (Afsa Ansari ) और अन्य लोगों को नोटिस भेजेगा. इस वक्फ संपत्ति को अफशां अंसारी ने अवैध रूप से खरीदा है. वहीं इस संपत्ति को बेचने के मामले में वक्फ बोर्ड ने संबंधित निरीक्षक को निलंबित कर दिया है.
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी के मुताबिक राजधानी लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र स्थित वक्फ दारोगा मीर वाजिद अली की एक जमीन 25 अप्रैल 2013 को मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी को अवैध रूप से बेची गई थी. इस मामले में सख्त कार्रवाई की गई है. प्रकरण में आरोपी वक्फ निरीक्षक मुंतजिर महदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
इसके साथ ही इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां और संबंधित जमीन के बेचने वाले नजमुल हसन और अन्य लोगों को नोटिस भेजा जाएगा. इसमें उनसे जमीन को अवैध तरीके से खरीदने को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा जाएगा..
नोटिस में उनसे पूछा जाएगा कि आखिर बेचने वाले ने किस अधिकार से उस जमीन को बेचा और उन्होंने बिना दस्तावेज की जांच पड़ताल किए बिना उसे खरीद लिया. दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा. इसके बाद वक्फ अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्यवाही करके जिला प्रशासन से उस जमीन पर वक्फ बोर्ड को कब्जा दिलाने की अपील की जाएगी
अफशां अंसारी लंबे समय से फरार है. पुलिस काफी कोशिशों के बाद भी अफशां का सुराग नहीं लगा पाई है. इसलिए अफशां पर घोषित इनाम की राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये भी किया चुका है. अफशां पर गाजीपुर कोतवाली, मुहम्मदाबाद कोतवाली, नंदगंज, मऊ और लखनऊ में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. अफशां पर सरकारी जमीन को कब्जा करने का भी आरोप है.