Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार ने दुर्घटना के मामले में सूक्ष्म उद्यमियों की सहायता के लिए एक बीमा योजना को मंजूरी दी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार बहुत छोटे उद्यमियों को ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना’ से कवर करने की योजना की शुरुआत की है. इस योजना में पांच लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर किया जाएगा. 90 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उद्यमियों को इसमें कवर किया जाएगा. अगले 01 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगा. उत्तर प्रदेश में 96 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयां हैं. इनमें लगभग 97 प्रतिशत से अधिक इकाइयां सूक्ष्म क्षेत्र की हैं.
मुख्यमंत्री ने 21 अगस्त को लोक भवन में विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना’ का शुभारम्भ किया था. राज्य के 90 लाख से अधिक उद्यमी जिनकी पूंजी 5 करोड़ रुपये से कम है और जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपये से कम है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा. उद्यमियों को केंद्र सरकार के उद्यमिता पोर्टल पर इसका पंजीकरण कराना होगा.
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मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना के कारण सूक्ष्म उद्यमी की मृत्यु या विकलांग होने पर सरकार 5 लाख रुपये तक की सहायता देगी. यदि पात्र उद्यमी पूरा या विकलांग होता है तो विकलांगता के मामले में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र में बताई गई विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार दावा जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यम दुर्घटना बीमा योजना के तहत, 18 से 60 वर्ष की आयु के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी इसके लाभों का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं . सूक्ष्म उद्यमी, जो जीएसटी विभाग द्वारा संचालित व्यापारी की दुर्घटना बीमा योजना के लिए पात्र नहीं हैं, इस योजना से अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं.इस योजना के बारे में अच्छी बात यह है कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सभी उद्यमियों को दिया जाएगा
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मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा कवरेज योजना के माध्यम से दुर्घटना के कारण उद्यमी की मृत्यु हो जाती है या अक्षम हो जाता है तो पात्र उद्यमी को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवरेज मिलेगा . मरने के मामले में बीमा राशि का भुगतान आवेदक के घर में किया किया जाएगा. चिरस्थायी अक्षमता के मामले में बीमा राशि आवेदक के खाते में जमा की जाएगी ताकि वह अस्पताल में इलाज करवा सके. यूपी मुख्यमंत्री उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को सरकार आगामी 5 साल तक जारी रखेगी. 15 अगस्त 2023 से उद्यमियों को योजना के तहत दुर्घटना बीमा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. इसके लिए यूआरसी पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. 15 अगस्त तक जितने भी उद्यमी पंजीकृत होंगे उन्हें 30 जून 2024 तक का बीमा प्रदान किया जाएगा.
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इस योजना का लाभ केवल यूपी के नागरिकों को ही प्राप्त होगा.
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जो सूक्ष्म उद्यमी यूपी के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत होंगे केवल उन्हे ही योजना का लाभ मिलेगा
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आवेदक व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना जो कि GST विभाग की ओर से चलाई जा रही है उसका लाभार्थी नहीं होना चाहिए
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आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है, बीमा की राशि डीबीटी के जरिए प्रदान की जाएगी
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आवेदक की आयु 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है.
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आवेदक का आधार कार्ड
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मूल निवास प्रमाण पत्र
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उद्यम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर
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मृत्यु प्रमाण पत्र (लागू पड़ता है तो)
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दिव्यंगता का प्रमाण पत्र (लागू पड़ता है तो)
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मोबाइल नंबर
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कलरफुल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
उत्तर प्रदेश के सभी सूक्ष्म उद्यमी जिन्हें मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा कवरेज योजना के लाभों के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि यह योजना हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है. इस योजना के नीचे ऑनलाइन उपयोग करने के लिए आधिकारिक वेब साइट को जल्दी से लॉन्च किया जाएगा. फिर भी, वर्तमान में इस योजना पर आवेदन करने से जुड़ा कोई डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है.
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मुख्यमंत्री सूक्ष्म दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से राज्य के सभी उद्यमियों को बीमा का लाभ दिया जायेगा
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मुख्यमंत्री सूक्ष्म बीमा दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान किया जाएगा
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यदि सूक्ष्म उद्यमी किसी दुर्घटना के कारण अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो बीमा लाभ विकलांगता प्रमाण पत्र में दर्ज विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार दिया जाएगा
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विकलांगता की स्थिति में, दुर्घटना बीमा में भुगतान की गई बीमा राशि उद्यमी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी और मृत्यु की स्थिति में, बीमा राशि उद्यमी के परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.
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मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ 90 लाख से अधिक उद्यमियों को मिलेगा.
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इस योजना का लाभ उन सभी उद्यमियों को मिलेगा जो उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं.
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दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को दुर्घटना के 1 माह के अंदर आवेदन करना होगा.
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इस योजना के माध्यम से उद्यमी को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जा सकेगा.
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राज्य के लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा.
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यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अगले 1 वर्ष में ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों तरह से पूरी की जाएगी.