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माफिया मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, विधानसभा चुनाव में दी थी हेट स्पीच

माफिया मुख्तार अंसारी के सजा सुनवाई के साथ ही उसके छोटे बेटे उमर अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं. मऊ कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है. एक के बाद एक अंसारी परिवार के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है.

Lucknow : माफिया मुख्तार अंसारी के सजा सुनवाई के साथ ही उसके छोटे बेटे उमर अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं. मऊ कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है. एक के बाद एक अंसारी परिवार के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है. 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान उसके बड़े भाई अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को देख लेने और हिसाब किताब की बात कही थी.

इस हेट स्पीच के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान कई बार उमर अंसारी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वह पेश नहीं हो रहा था. इसलिए कोर्ट ने आज अग्रिम कार्रवाई करते हुए एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है.

आयकर विभाग की लटकी तलवार

दरअसल, मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी तब सुर्खियों में आया था जब जेल में उसकी पत्नी निकहत अंसारी उससे मुलाकात करती हुई पकड़ी गई थी. इस मामले में चित्रकूट जेल के कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी. अब्बास और उसकी पत्नी निकहत समेत पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी.

अब्बास अंसारी पर आयकर विभाग की भी तलवार लटकी हुई है. मुख्तार अंसारी 2021 से ही यूपी की बांदा जेल में बंद है. मुख्तार पर दर्ज मामलों की संख्या 61 है. उसकी पत्नी पर भी कई मामले दर्ज हैं. पुलिस ने उसपर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है.

मुख्तार और अफजाल को सजा

आपको बता दें कि आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है. मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल जेल की सजा सुनाई गई है. इससे अब अफजाल की लोकसभा सदस्यता भी जानी तय है. अब मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है.

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