रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा सोमवार को भी कोर्ट में हाज़िर नहीं हुईं. उनके खिलाफ रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में 2019 में आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलें विचाराधीन हैं. हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने रामपुर एसपी को जया प्रदा को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है. साथ ही दोनों जमानतियों को भी नोटिस जारी किया है. एमपी-एमएलए कोर्ट में कई बार पेश नहीं होने के चलते जयाप्रदा के खिलाफ 5 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है. कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान जया प्रदा फिर हाज़िर नहीं हुईं, जिसके बाद कोर्ट ने उनके अधिवक्ता की दलील को खारिज करते हुए उनको गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने के लिए एसपी को आदेश दिया है.
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स्वार नूरपुर में जया प्रदा ने 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया था. इसका वीडियो भी वायरल हुआ था. इसके आधार पर फ्लाइंग स्क्वॉड टीम के मजिस्ट्रेट-34 स्वार डा. नीरज कुमार पराशरी ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना के बाद इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में लगा दी है. इसके बाद से मामले की सुनवाई लगातार एमपी-एमपीएल कोर्ट में ट्रायल में चल रहा है. इस मामले में जया प्रदा को अपना बयान दर्ज कराना था. वहीं जयाप्रदा के खिलाफ वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ही दूसरा मामला भी दर्ज है. उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था. उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. उनके खिलाफ केमरी थाने में वीडियो कुलदीप भटनागर ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसमें पूर्व सांसद पर पिपलिया मिश्र गांव में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है.
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जया प्रदा के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर खान स्थानीय अदालत पहुंचे. असगर खान ने दोनों मामलों में रिकॉल के लिए प्रार्थना पत्र लगाया है. पत्र में मेडिकल बैकग्राउंड के आधार पर प्रार्थना की गई, लेकिन कोर्ट ने पत्र खारिज करते हुए एसपी रामपुर को आदेश दिए हैं. आदेश में जया प्रदा को कोर्ट में हाजिर कराने के लिए कहा गया है. अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि जया प्रदा के दोनों जमानतियों को भी नोटिस जारी किया गया है. अब जया प्रदा को एसपी रामपुर कोर्ट में हाजिर कराएंगे. अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जया पक्ष की ओर से रिकॉल प्रार्थना पत्र दिया गया था. इस पर उनके द्वारा आपत्ति लगाई गई. आपत्ति के आधार पर कोर्ट ने रिकॉल खारिज कर दिया.