Rampur News: आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले में पूर्व सांसद जयाप्रदा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, उन्हें कोर्ट से राहत की उम्मीद थी. लेकिन, एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने जयाप्रदा के अधिवक्ता की दलील को खारिज कर दिया है, साथ ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी रखने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही रामपुर के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पूर्व सांसद की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने को कहा है. कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद जयाप्रदा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब रामपुर पुलिस की कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं. उसे जयाप्रदा को कोट में पेश करना होगा. अहम बात है कि एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं. अब इस प्रकरण की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी. रामपुर जनपद की स्वार और केमरी थाने में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2019 में दो मुकदमे दर्ज कराए गए थे. यह मामला तब से कोर्ट में विचाराधीन है. स्वार में दर्ज एक मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है और पूर्व सांसद को अपने बयान दर्ज कराने हैं. इसके बाद भी वह बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंच रही हैं केमरी थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अभियोजन की गवाही चल रही है. लेकिन, पूर्व सांसद इस केस में कोर्ट में हाजिर नहीं हुई.
उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में एमपी एमएलए कोर्ट से लगातार दोनों मामलों में जयाप्रदा की गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर ने पूर्व सांसद की ओर से गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया. इसका अभियोजन की ओर से विरोध किया गया. इस प्रकरण में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पूर्व सांसद का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही रामपुर के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिए गए हैं कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए. कोर्ट ने उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी. इस तारीख को पुलिस को जयाप्रदा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना होगा.
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रामुपर में ही सपा नेता आजम खां के यतीमखाना प्रकरण के पांच मामलों में सुनवाई की अगली तारीख तय हो गई है. सपा नेता के खिलाफ यतीमखाना बस्ती को जबरन खाली कराने के मामले में कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए गए थे. यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है. इन पांच में से तीन मामलों में 12 और दो मामलों में 14 दिसंबर को सुनवाई होगी.