Lucknow News: फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन का पान मसाला का प्रचार करने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की अवमानना याचिका पर अब केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया है. इसमें केंद्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को सूचित किया है कि पान मसाला के एड के मामले में शाहरुख, अजय और अक्षय कुमार को नोटिस जारी कर दिए गए हैं. इस मामले में केंद्र सरकार के वकील का कहना है कि मामले पर उच्चतम न्यायालय भी सुनवाई कर रहा है, इसलिए यह याचिका खारिज कर दी जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 9 मई 2024 तय की गई है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने एक अवमानना याचिका पर पारित किया. न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर निर्णय करे.
प्रकरण के मुताबिक पान मसाला का प्रचार कर रहे फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन तीनों ही पदम सम्मान से सम्मानित हैं. ऐसे में याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता मोतीलाल यादव का मानना है कि उनका ये कदम युवाओं के लिए सही नहीं है. मोतीलाल यादव का ये भी कहना है कि सितारों के ऐसा करने से लोगों भ्रमित हो रहे हैं. बीते अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ कमिश्नर और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को याचिका पर जवाब नहीं देने पर अवमानना का नोटिस जारी किया गया था.
Also Read: अयोध्या राम मंदिर: नवरत्नों के सुमेरू पर्वत पर विराजेंगे रामलला, 20 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि 22 अक्टूबर को सरकार को प्रतिवेदन दिया गया था. लेकिन, मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था.
इसके बाद अब सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. वहीं, अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने करार रद्द करने के बाद भी उन्हें विज्ञापन में दिखाने पर सम्बंधित गुटखा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा है.