यूपी में मुरादाबाद की जिला कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के सलाहकार समेत चार लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. साथ ही एसएसपी मुरादाबाद को आदेशित किया है कि 21 दिसंबर तक चारों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें. कटघर थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी निवासी प्रमोद शर्मा ने थाने में 22 फरवरी 2019 अभिनेत्री सोनाक्षी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें प्रमोद ने बताया था कि वह फिल्मी हस्तियों को बुलाकर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं. इसी प्रकार के एक इवेंट के लिए उन्होंने सोनाक्षी से भी समय मांगा था. कार्यक्रम दिल्ली में 30 सितंबर 2018 होना था. इसके लिए प्रमोद ने सोनाक्षी सिन्हा के सहयोगी अभिषेक सिन्हा, मालविका पंजाबी, धूमिल ठक्कर व एडगर सकारिया को तय रकम भी दी थी. अंत समय में सोनाक्षी व उनके सलाहकार ने आयोजन में आने के लिए मना कर दिया था, जबकि इन्होंने पूरी फीस प्रमोद से ले ली थी.
मुकदमे की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सचिन दीक्षित की अदालत में की जा रही है. शनिवार को पत्रावली अदालत में पेश हुई, जिसमें प्रमोद के वकील ने बताया कि सोनाक्षी हाईकोर्ट इलाहबाद से स्टे ले आई थीं लेकिन अन्य आरोपी न तो कोर्ट में हाजिर हुए न अपनी जमानत के लिए किसी प्रकार की पैरवी की. कोर्ट ने चारों आरोपियों अभिषेक सिन्हा, मालविका पंजाबी, धूमिल ठक्कर और एडगर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए. साथ ही एसएसपी मुरादाबाद को आदेशित किया है कि वह चारों आरोपियों को 21 दिसंबर तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें.
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सपा नेता आजम खा के बेटे अब्दुल्ला आजम की उम्र निर्धारण मामले में उनकी तरफ से दिल्ली, मुरादाबाद और रामपुर के वकील मिलकर पैरवी करेंगे. वकीलों ने मुकदमे की तैयारी के लिए अदालत से समय की मांग की है. अदालत ने सुनवाई के लिए छह दिसंबर का समय दिया है. करीब 15 साल पुराने मुकदमे में दोषी ठहराए गए अब्दुल्ला आजम सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को आदेशित किया कि वह इस मामले में सुनवाई करें और सूचित करें और तथ्यों से भी अवगत कराएं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज डॉ. अजय कुमार द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर दिए थे.
जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम को नोटिस तामील करा दिया गया था. शनिवार को अब्दुल्ला आजम की ओर से दिल्ली से जेडए खां, मुरादाबाद से शाकिर अली और रामपुर जनपद के विनोद शर्मा एडवोकेट ने अपना वकालतनामा अदालत में दाखिल किया. मुकदमे की तैयारी के लिए अदालत से समय की मांग की. जिसका सरकार की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल ने विरोध करते हुए अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए हैं. इस कारण से अगली तारीख न दी जाए. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अब्दुल्ला आजम के वकीलों द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए मुकदमे में सुनवाई के लिए छह दिसंबर लगा दी है.