सपा विधायक इरफान सोलंकी की कानपुर एमपीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी, दो मामलों में होनी है सुनवाई

UP News: सपा विधायक इरफान सोलंकी की कानपुर एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी. फर्जी आधार कार्ड से यात्रा के मामले में एमपीएमएलए लोअर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक यादव की अदालत में आरोप तय होने हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 17, 2023 5:38 PM
an image

कानपुर . सपा विधायक इरफान सोलंकी को पेशी पर कड़ी सुरक्षा के बीच में शुक्रवार को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया गया. MP MLA सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत में जाजमऊ में आगजनी मामले पर सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान समेत 5 लोगों के खिलाफ सुनवाई हुई. आरोप तय होने के बाद यह पहली सुनवाई है. इरफान के अलावा सभी आरोपियों को कानपुर जेल से कोर्ट लाया गया.

गवाह नहीं हुए कोर्ट में पेश

बता दें कि अभियोजन की ओर से सबसे पहले FIR दर्ज करने वाले FIR लेखक को कोर्ट में गवाह के रूप में पेश किया गया. कोर्ट में गवाही के बाद बचाव पक्ष के वकील ने जिरह भी की. अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव ने बताया कि मुकदमे की वादिनी नजीर फातिमा की भी गवाही होनी थी. लेकिन, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था. इस कारण वह कोर्ट में न आ सकी. नजीर फ़ातिमा की ओर से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर अगली तारीख की मांग की है.

Also Read: आगरा SN मेडिकल कॉलेज में महिला से मारपीट मामले को डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान, आरोपी डॉक्टर पर हुई कार्रवाई
शायराने अंदाज में पेश हुए इरफान

सपा विधायक इरफान सोलंकी ने पेशी पर आते समय मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से शायरी कही. उन्होंने कहा की जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से. वहीं इरफान ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें मीडिया से बात करने नहीं दिया जा रहा है. अगर इस्तीफा चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं.

रंगदारी में जमानत हो चुकी खारिज

इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी की रंगदारी के मामले में जिला जज की कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई है. ADGC रविंद्र अवस्थी ने बताया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी अकील अहमद से रंगदारी की मांग की गई थी.साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई.इस मामले में इरफान, भाई रिजवान समेत अन्य लोगों पर रंगदारी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Exit mobile version