अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई से इनकार, कहा- कोई आधार नहीं…
सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव और उनके परिवार की आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को सुनवाई की. कोर्ट ने कहा 2013 में सीबीआई ने प्राथमिक जांच के बाद मामला बंद कर दिया था. अब सीबीआई से आगे रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका पर ये सुनवाई की.
Lucknow: सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आगे सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने प्राथमिक जांच के बाद 2013 में मामला बंद कर दिया था. इसलिए अब इस मामले में कुछ नहीं रह गया है. इस याचिका में कोई मेरिट नहीं बची है.
सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव और उनके परिवार की आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका पर ये सुनवाई की. इसमें विश्वनाथ चतुर्वेदी ने कहा था कि सीबीआई ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि मार्च 2007 में कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था. वहीं पिछली सुनवाई के दौरान अखिलेश यादव की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई बंद करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि 2019 में सीबीआई हलफनामा दाखिल कर कह चुकी है. इसमें उसने मामले की जांच बंद करने की बात कही थी.
सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर कहा कि 2013 में सीबीआई ने प्राथमिक जांच के बाद मामला बंद कर दिया था. अब सीबीआई से आगे रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी की मांग वाली अर्जी को भी खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका पर अब सुनवाई का कोई आधार नहीं है. जांच बंद होने के छह साल बाद दाखिल याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है.
इससे पहले 5 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मामला बंद करने से इनकार किया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तय करेगा कि मामले की सुनवाई को बंद किया जाए या नहीं. आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अखिलेश यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है.